नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जीएसटी रिश्वतकांड मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारी गोपाल कृष्ण माधव को जमानत दे दिया है। स्पेशल जज राजेंद्र कुमार शास्त्री ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया.
6 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था
पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने माधव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. माधव को पिछले 6 फरवरी को सीबीआई ने 2 लाख रुपये का रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था. पिछले 6 फरवरी को कोर्ट ने सीबीआई को 14 फवरी तक पूछताछ की इजाज़त दी थी.
सिसोदिया के ओएसडी रह चुके हैं
माधव दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी रह चुके हैं. माधव को अक्टूबर 2019 में दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग में तैनात किया गया था. सीबीआई के मुताबिक पूछताछ के दौरान माधव ने आइएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय का नाम बताया.
ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर हुई थी गिरफ्तारी
एक ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया और दलाल धीरज गुप्ता को गिरफ्तार किया था. गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वो माधव के लिए रिश्वत वसूलता है. गुप्ता की निशानदेही पर ही माधव को गिऱफ्तार किया गया था.