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काला धन मामले में आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर 15 मई को सुनवाई

मंगलवार को सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा कि आदित्य के खिलाफ समन तामील नहीं हुआ है, क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है. उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहता.

काला धन मामले में आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर सुनवाई कल
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Published : May 14, 2019, 8:43 PM IST

Updated : May 14, 2019, 10:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 15 मई को फैसला सुनाएगा.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा कि आदित्य के खिलाफ समन तामील नहीं हुआ है, क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है. उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहता है, तो समन कैसे तामील हुआ?

'आदित्य ने नहीं छोड़ी भारत की नागरिकता'
आदित्य तलवार की इस दलील पर ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है. उसने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है.

'जमानत याचिका की थी खारिज'
1 मई को कोर्ट ने आदित्य तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उसी दिन कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 1 मई को कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 15 मई को फैसला सुनाएगा.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा कि आदित्य के खिलाफ समन तामील नहीं हुआ है, क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है. उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहता है, तो समन कैसे तामील हुआ?

'आदित्य ने नहीं छोड़ी भारत की नागरिकता'
आदित्य तलवार की इस दलील पर ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है. उसने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है.

'जमानत याचिका की थी खारिज'
1 मई को कोर्ट ने आदित्य तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उसी दिन कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 1 मई को कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Intro:

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के पुत्र आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस पर कल यानि 15 मई को फैसला सुनाएगा।


Body:आज सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा कि आदित्य तलवार के खिलाफ समन तामील नहीं हुआ है क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहता है तब समन कैसे तामील हुआ। ईडी कह रही है कि हमें तीन समन मिले हैं लेकिन उसे स्वीकार कौन किया। इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी करवाया। ईडी हमेशा ये कहती रही कि वे हमारे पते का खुलासा नहीं कर रहे हैं।
आदित्य तलवार की इस दलील का ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है। उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है।
पिछले 1 मई को कोर्ट ने आदित्य तलवार के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। 1 मई को ही कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। आपको बता दें कि पिछले 1 मई को कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दीपक तलवार ने अपने प्रत्यर्पण को ग़लत बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया था। 
पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं। तलवार कारपोरेट लॉबिंग करता रहा है। ईडी ने बताया था कि तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की। 


Conclusion:पिछले 31 जनवरी को ईडी ने दीपक तलवार को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 31 जनवरी को कोर्ट ने दीपक तलवार को ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
Last Updated : May 14, 2019, 10:12 PM IST
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