नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 15 मई को फैसला सुनाएगा.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा कि आदित्य के खिलाफ समन तामील नहीं हुआ है, क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है. उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहता है, तो समन कैसे तामील हुआ?
'आदित्य ने नहीं छोड़ी भारत की नागरिकता'
आदित्य तलवार की इस दलील पर ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है. उसने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है.
'जमानत याचिका की थी खारिज'
1 मई को कोर्ट ने आदित्य तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उसी दिन कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 1 मई को कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.