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एविएशन सेक्टर में गड़बड़ी के मामले में यास्मीन कपूर को जमानत, न्यायिक हिरासत में दीपक तलवार - Rouse Avenue Court granted bail to Yasmin Kapoor

सेन्ट्रल दिल्ली में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एविएशन सेक्टर में गड़बड़ियों के मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की करीबी यास्मीन कपूर को जमानत दे दी है. वहीं दीपक तलवार हिरासत में है. साथ ही सीबीआई ने चार कंपनियों पर आरोप लगाया है.

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राऊज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Dec 13, 2019, 8:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एविएशन सेक्टर में गड़बड़ियों के मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की करीबी यास्मीन कपूर को जमानत दे दी है .स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि यास्मीन कपूर मुख्य आरोपी नहीं है और हिरासत में लिये जाने से पहले वो लंबे समय तक अग्रिम जमानत पर थी.

कोर्ट ने यास्मीन कपूर को निर्देश दिया कि जब तक दीपक तलवार न्यायिक हिरासत में है, तब तक यास्मीन कपूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगी. इसके साथ ही इस मामले के फरार आरोपियों से भी संपर्क नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा कि यास्मीन कपूर कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगी.

ईडी दोबारा दखल न करे

यास्मीन कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है और अब उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है.

फेमा का उल्लंघन

उन्होंने कहा कि यास्मीन कपूर की इस मामले में सीधी कोई भूमिका नहीं है. पिछले 30 नवंबर को ईडी ने यास्मीन कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. यास्मीन के खिलाफ दीपक तलवार से जुड़े एनजीओ एडवांटेड इंडिया द्वारा फेमा के उल्लंघन का मामला चल रहा है.

CBI ने 4 कंपनियों को बनाया आरोपी

पिछले 23 सितंबर को सीबीआई ने दीपक तलवार के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में दीपक तलवार के अलावा यास्मीन कपूर और माया बी पुरी को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने 4 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है. जिन कंपनियों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है उनमें स्टोन ट्रैवल प्राईवेट लिमिटेड, सेडार ट्रैवल्स, दीपक तलवार एसोसिएट्स और एशिया फील्ड लिमिटेड शामिल हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और वो आगे पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एविएशन सेक्टर में गड़बड़ियों के मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की करीबी यास्मीन कपूर को जमानत दे दी है .स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि यास्मीन कपूर मुख्य आरोपी नहीं है और हिरासत में लिये जाने से पहले वो लंबे समय तक अग्रिम जमानत पर थी.

कोर्ट ने यास्मीन कपूर को निर्देश दिया कि जब तक दीपक तलवार न्यायिक हिरासत में है, तब तक यास्मीन कपूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगी. इसके साथ ही इस मामले के फरार आरोपियों से भी संपर्क नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा कि यास्मीन कपूर कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगी.

ईडी दोबारा दखल न करे

यास्मीन कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है और अब उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है.

फेमा का उल्लंघन

उन्होंने कहा कि यास्मीन कपूर की इस मामले में सीधी कोई भूमिका नहीं है. पिछले 30 नवंबर को ईडी ने यास्मीन कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. यास्मीन के खिलाफ दीपक तलवार से जुड़े एनजीओ एडवांटेड इंडिया द्वारा फेमा के उल्लंघन का मामला चल रहा है.

CBI ने 4 कंपनियों को बनाया आरोपी

पिछले 23 सितंबर को सीबीआई ने दीपक तलवार के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में दीपक तलवार के अलावा यास्मीन कपूर और माया बी पुरी को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने 4 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है. जिन कंपनियों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है उनमें स्टोन ट्रैवल प्राईवेट लिमिटेड, सेडार ट्रैवल्स, दीपक तलवार एसोसिएट्स और एशिया फील्ड लिमिटेड शामिल हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और वो आगे पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एविएशन सेक्टर में गड़बड़ियों के मामले के कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के करीबी यास्मीन कपूर को जमानत दे दिया है । स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि यास्मीन कपूर मुख्य आरोपी नहीं है और हिरासत में लिये जाने से पहले वह लंबे समय तक अग्रिम जमानत पर थी।



Body:कोर्ट ने यास्मीन कपूर को निर्देश दिया कि वो इस मामलो का आरोपी दीपक तलवार जब तक न्यायिक हिरासत में है तक तक यास्मीन कपूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगी। इसके साथ ही इस मामले के फरार आरोपियों से भी संपर्क नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि यास्मीन कपूर को कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगी।
यास्मीन कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है और अब उसकी जांच करने की जरुरत नहीं है और इसलिए हिरासत में रखने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यास्मीन कपूर का इस मामले में सीधी कोई भूमिका नहीं है।
पिछले 30 नवंबर को ईडी ने यास्मीन कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। यास्मीन के खिलाफ दीपक तलवार से जुड़े एनजीओ एडवांटेड इंडिया द्वारा फेमा के उल्लंघन का मामला चल रहा है। 



Conclusion:पिछले 23 सितंबर को सीबीआई ने दीपक तलवार के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में दीपक तलवार के अलावा यास्मीन कपूर औऱ माया बी पुरी को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 4 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है। जिन कंपनियों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है उनमें स्टोन ट्रैवल प्राईवेट लिमिटेड, सेडार ट्रैवल्स, दीपक तलवार एसोसिएट्स और एशिया फील्ड लिमिटेड शामिल हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और वह आगे पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है।
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