नई दिल्ली: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में अपने खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है.
नरेश गोयल की याचिका हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड थी लेकिन सुनवाई करने वाले जज जस्टिस सुरेश कैत के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी. अब उनकी याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई होगी.
'जांच में पूरा सहयोग करुंगा'
गोयल ने अपनी याचिका में कहा है कि वो विदेश जाने की अनुमति चाहते हैं. लेकिन अब वे अपनी इस मांग पर जोर नहीं देना चाहते हैं क्योंकि जांच चल रही है. गोयल ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं.
पिछले 9 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ उनकी अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.
नरेश गोयल ने अपनी याचिका में कहा है कि सीरियस फ्राड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) के कहने पर उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. एसएफआईओ कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है.
'लुक आउट सर्कुलर का कोई आधार नहीं है'
याचिका में कहा गया है कि नरेश गोयल को लुक आउट सर्कुलर के बारे में तब पता चला जब वे 25 मई को दुबई के लिए फ्लाईट से रवाना होने वाले थे. याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या ईसीआईआर दर्ज नहीं किया गया है. जिसके आधार पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाए.
बता दें कि जेट एयरवेज में संकट पैदा होने के बाद नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था. नरेश गोयल ने जेट एयरवेज के चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया था.