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अगस्ता वेस्टलैंड: कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को एकांत कारावास से निकालने का दिया आदेश

सीबीआई की तरफ से वकील डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कहा था कि मिशेल एक विदेशी नागरिक है और उसे प्रत्यर्पित कर लाया गया है. उसकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है.

अगस्ता वेस्टलैंड: कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को एकांत कारावास से निकालने का दिया आदेश
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Published : Mar 19, 2019, 6:34 PM IST

Updated : Mar 20, 2019, 12:48 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को एकांत कारावास से निकाले. साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि पालन संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में तीन दिनों के अंदर पेश करें.

बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में जेल नंबर 7 का 13 से 17 फरवरी के बीच का सीसीटीवी फुटेज पेश किया. फुटेज को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि मिशेल को एकांत कारावास में रखा गया है. स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो मिशेल को एकांत कारावास से बाहर निकाले. आपको बता दें कि पिछले 16 मार्च को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज पेश करने के निर्देश दिये थे.

प्रताड़ित करने का आरोप
14 मार्च को तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल का ये आरोप गलत है कि उसे जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि मिशेल को जेल मैन्युअल के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जा रही हैं. सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कोर्ट को एक हार्ड डिस्क सौंपा था. जिसमें तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए हैं. उस सीसीटीवी फुटेज में मिशेल को टहलने, कैंटीन में जाने और दूसरे कैदियों से मिलते हुए दिखाया गया है. सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कहा था कि मिशेल एक विदेशी नागरिक है और उसे प्रत्यर्पित कर लाया गया है. उसकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है.

मिशेल ने जेल शिफ्ट करने की रखी थी मांग
11 मार्च को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने की ईडी को अनुमति दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करे. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे मिशेल को जेल में शिफ्ट किए जाने की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपें. सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा था कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था. राकेश अस्थाना ने उससे कहा था कि अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी. मिशेल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल नंबर 7 में शिफ्ट करने की मांग की थी.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को एकांत कारावास से निकाले. साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि पालन संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में तीन दिनों के अंदर पेश करें.

बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में जेल नंबर 7 का 13 से 17 फरवरी के बीच का सीसीटीवी फुटेज पेश किया. फुटेज को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि मिशेल को एकांत कारावास में रखा गया है. स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो मिशेल को एकांत कारावास से बाहर निकाले. आपको बता दें कि पिछले 16 मार्च को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज पेश करने के निर्देश दिये थे.

प्रताड़ित करने का आरोप
14 मार्च को तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल का ये आरोप गलत है कि उसे जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि मिशेल को जेल मैन्युअल के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जा रही हैं. सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कोर्ट को एक हार्ड डिस्क सौंपा था. जिसमें तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए हैं. उस सीसीटीवी फुटेज में मिशेल को टहलने, कैंटीन में जाने और दूसरे कैदियों से मिलते हुए दिखाया गया है. सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कहा था कि मिशेल एक विदेशी नागरिक है और उसे प्रत्यर्पित कर लाया गया है. उसकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है.

मिशेल ने जेल शिफ्ट करने की रखी थी मांग
11 मार्च को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने की ईडी को अनुमति दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करे. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे मिशेल को जेल में शिफ्ट किए जाने की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपें. सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा था कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था. राकेश अस्थाना ने उससे कहा था कि अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी. मिशेल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल नंबर 7 में शिफ्ट करने की मांग की थी.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को एकांत कारावास से निकाले। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा कि आदेश के पालना संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में तीन दिनों के अंदर पेश करें।


Body:आज कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष जेल नंबर 7 का 13 से 17 फरवरी के बीच का सीसीटीवी फुटेज पेश किया। फुटेज को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि मिशेल को एकांत कारावास में रखा गया है। उसके बाद स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मिशेल को एकांत कारावास से बाहर निकाले। पिछले 16 मार्च को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया था।

पिछले 14 मार्च को तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल का ये आरोप गलत है कि उसे जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि मिशेल को जेल में जेल मैन्युअल के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कोर्ट को एक हार्ड डिस्क सौंपा था जिसमें तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में मिशेल को टहलने, कैंटीन में जाने और दूसरे कैदियों से मिलते हुए दिखाया गया है। सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कहा था कि मिशेल एक विदेशी नागरिक है और उसे प्रत्यर्पित कर लाया गया है। उसकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है।

पिछले 11 मार्च को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने की ईडी को अनुमति दी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करे। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे मिशेल को जेल में शिफ्ट किए जाने की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपें।

सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा था कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था। राकेश अस्थाना ने उससे कहा था कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मिशेल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल नंबर 7 में शिफ्ट करने की मांग की थी ।

सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने कहा था कि उसे जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने मिशेल को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।

पिछले 5 मार्च को मिशेल की एकांत कारावास में रखने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की सुरक्षा का ख्याल रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की उस दलील के बाद ये आदेश दिया था कि मिशेल को जेल नंबर 2 में सुरक्षा वजहों से शिफ्ट किया गया है।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को जेल नंबर 2 से जेल नंबर 1 , 3 या 4 में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने मिशेल को वो सभी सुविधाएं देने का निर्देश दिया जो दूसरे कैदियों को जेल मैन्युअल के मुताबिक मिलती है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मिशेल की सुरक्षा की समीक्षा करें और उसे उचित सेल में रखने का फैसला करें।

पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल को गर्मी के कपड़े देने के लिए अपने वकील से मीटिंग करने की अनुमति दी थी । कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो इसके लिए मिशेल को उसके वकील से मिलने दें।

पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।

मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है।


Conclusion:
Last Updated : Mar 20, 2019, 12:48 PM IST
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