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DDA: अनधिकृत कॉलोनियों में घर का मालिकाना हक पाने के लिए PM-UDAY योजना की डेटलाइन बढ़ी, जानिए कैसे मिलेगा लाभ - UNAUTHORIZED COLONY HOUSE OWNERSHIP

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए अच्छी खबर. DDA का विशेष अभियान 31 मार्च 2025 तक रहेगा जारी

PM-UDAY योजना की डेटलाइन बढ़ी
PM-UDAY योजना की डेटलाइन बढ़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 14 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए पीएम-उदय योजना के तहत आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 30 नवंबर से शुरू विशेष अभियान की डेटलाइन अब बढ़ा दी गई है. यह अभियान 29 दिसंबर को समाप्त होने वाला था. लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मियाद अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर से शुरू हुए पीएम-उदय योजना के तहत करीब 20 हज़ार आवेदन आए हैं. उपराज्यपाल के आदेश पर शुरू इस अभियान के तहत मौजूदा आवेदनों में लंबित कमियों को दूर करने में विशेष सहायता, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आई बॉन्ड, नोटरीकरण तैयार करने में मदद, पंजीकरण हुए लोगों को आवेदन भरने में सहायता मिल सकेगी.

दिल्ली में 1797 के करीब अवैध कॉलोनी में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों को जिन्होंने वहां पर संपत्तियां खरीदी है, उनके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं है. जिसके चलते उन्हें अधिकृत रूप से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सका है. दशकों से इस तरह की समस्या को देखते हुए वर्ष 2019 में दिल्ली में पीएम-उदय योजना शुरू की गई थी. जिसके तहत अगर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में कोई रहता है तो वहां रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठाकर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं.

बता दें कि दिल्ली में लगभग 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. वर्ष 2019 के आखिर में कॉलोनियों में संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई थी. वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की खरीद बिक्री के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हुई थी. लेकिन एक साल में 5 फीसद संपत्तियां रजिस्ट्री नहीं हुई है. इन कॉलोनियों में रहने वालों की तादाद 40 लाख से ऊपर हैं.

पीएम उदय योजना के तहत ऐसे करें आवेदन:

  1. अब मार्च 2025 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को दिल्ली के अलग-अलग जिलों में विशेष शिविर में योजना का ले सकते हैं लाभ
  2. डीडीए के वेबसाइट पर पीएम उदय सेक्शन पर जाकर वहां पहले एकाउंट बनाना होगा और फिर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
  3. डीडीए पीएम उदय पोर्टल https://dda.gov.in/pm-uday/how-to-apply पर संपत्ति मालिक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. इस फॉर्म में संपत्ति से जुड़ी मांगी गई जानकारी भरनी होगी.
  4. पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है.
  5. आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, संपत्ति का लीगल सर्टिफिकेट (पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, बिजली का बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड) अपलोड करना होगा.

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जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर से शुरू हुए पीएम-उदय योजना के तहत करीब 20 हज़ार आवेदन आए हैं. उपराज्यपाल के आदेश पर शुरू इस अभियान के तहत मौजूदा आवेदनों में लंबित कमियों को दूर करने में विशेष सहायता, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आई बॉन्ड, नोटरीकरण तैयार करने में मदद, पंजीकरण हुए लोगों को आवेदन भरने में सहायता मिल सकेगी.

दिल्ली में 1797 के करीब अवैध कॉलोनी में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों को जिन्होंने वहां पर संपत्तियां खरीदी है, उनके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं है. जिसके चलते उन्हें अधिकृत रूप से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सका है. दशकों से इस तरह की समस्या को देखते हुए वर्ष 2019 में दिल्ली में पीएम-उदय योजना शुरू की गई थी. जिसके तहत अगर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में कोई रहता है तो वहां रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठाकर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं.

बता दें कि दिल्ली में लगभग 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. वर्ष 2019 के आखिर में कॉलोनियों में संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई थी. वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की खरीद बिक्री के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हुई थी. लेकिन एक साल में 5 फीसद संपत्तियां रजिस्ट्री नहीं हुई है. इन कॉलोनियों में रहने वालों की तादाद 40 लाख से ऊपर हैं.

पीएम उदय योजना के तहत ऐसे करें आवेदन:

  1. अब मार्च 2025 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को दिल्ली के अलग-अलग जिलों में विशेष शिविर में योजना का ले सकते हैं लाभ
  2. डीडीए के वेबसाइट पर पीएम उदय सेक्शन पर जाकर वहां पहले एकाउंट बनाना होगा और फिर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
  3. डीडीए पीएम उदय पोर्टल https://dda.gov.in/pm-uday/how-to-apply पर संपत्ति मालिक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. इस फॉर्म में संपत्ति से जुड़ी मांगी गई जानकारी भरनी होगी.
  4. पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है.
  5. आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, संपत्ति का लीगल सर्टिफिकेट (पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, बिजली का बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड) अपलोड करना होगा.

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