नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए चिदंबरम को नोटिस जारी किया गया है.
पिछले 5 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी. पिछले 6 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था.
जांच एजेंसियों पर नाराज हुए स्पेशल जज
सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की. तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं. जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा. जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा.
पिछली सुनवाई में सीबीआई और ईडी की दलील
वहीं पिछले 2 सितंबर को सीबीआई और ईडी ने स्पेशज जज ओपी सैनी से कहा था कि पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. सीबीआई और ईडी दोनों ने कहा था कि पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरसेल-मैक्सिस डील को मंजूरी दी. दोनों को अगर सुरक्षा दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. दोनों ने गंभीर आर्थिक अपराध किया है और यह आम जनता और देश के हित में नहीं है. चिदंबरम से कड़ाई से निपटने की जरूरत है क्योंकि इस मामले में जांच अभी जारी है. चिदंबरम मनी लाउंड्रिंग के आरोपी हैं और उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिये अपने अपराधों को अंजाम दिया.