नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डेटॉल (Dettol) की निर्माता कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके नाम से मिलते जुलते नाम देवतोल (Devtol) के खिलाफ ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.
ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप
डेटॉल की निर्माता कंपनी ने याचिका दायर कर कहा था कि वो एक नामी एंटिसेप्टिक कंपनी है. उसके नाम से मिलती-जुलती एक दूसरी कंपनी ने Devtol नामक एंटिसेप्टिक बाजार में बेच रहा है. याचिका में कहा गया था कि Devtol कंपनी ये दावा करती है कि उसके इस्तेमाल से कोरोना का वायरस नष्ट हो जाता है. ऐसा कर उसने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है.
बाजार से सभी प्रोडक्ट हटाएगी कंपनी
सुनवाई के दौरान Devtol नामक ब्रांड की ओर से कहा गया कि वो अपने ब्रांड को बाजार से हटाने के लिए कदम उठा चुकी है. उसके एजेंटों और डीलर्स को ये प्रोडक्ट उठाने को कह दिया गया है. अब वह आगे से Devtol नामक ब्रांड का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी. उसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि उसकी याचिका के पक्ष में फैसला दिया जाए.
एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
कोर्ट ने कहा कि Dettol एक नामी एंटिसेप्टिक ब्रांड है. कोर्ट ने Devtol ब्रांड को आदेश दिया कि वो बाजार से अपने सभी माल हटाए. कोर्ट ने Devtol ब्रांड बनाने वाली कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने जुर्माने की ये रकम जुवेनाइल जस्टिस फंड में जमा करने का निर्देश दिया.