नई दिल्ली: 7 साल से ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानि मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के ऊपर अपना फैसला सुना दिया. जिसमें चारों आरोपियों को 22 जनवरी के दिन डेथ पेनल्टी की सजा दी गई है.
निर्भया केस के ऊपर आए फैसले को लेकर ईटीवी भारत ने निर्भया के माता-पिता की तरफ से उनका पक्ष रख रहे वकील जितेंद्र कुमार झा से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने आरोपियों को 22 जनवरी के दिन मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. लेकिन, साथ ही आरोपियों को 14 दिन का समय भी दिया है. दया याचिका दाखिल करने के लिए या अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं से भी इस मामले में राहत मिल सकती है तो आरोपी पक्ष वहां अपील कर सकते हैं.
इस मामले के ऊपर आगे बातचीत के दौरान जितेंद्र कुमार झा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आरोपियों को 22 जनवरी के दिन मृत्युदंड की सजा मिलेगी. क्योंकि आरोपी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहा है, जिसकी वजह से जब तक दया याचिका के ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी आरोपी को फांसी नहीं हो सकती.
'आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगे'
निर्भया के वकील जितेंद्र कुमार झा ने बातचीत के दौरान यह साफ किया कि जब तक निर्भया को इंसाफ नहीं मिल जाता, वह लड़ाई लड़ते रहेंगे. 22 जनवरी को आरोपियों को फांसी होनी है. लेकिन आरोपी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका दाखिल करने जा रहे हैं. जिसे लेकर निर्भया के वकील जितेंद्र कुमार झा ने कहा कि वह भी सुप्रीम कोर्ट में इस दया याचिका को लेकर अपना पक्ष रखेंगे और आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगे.