नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
30 अक्टूबर को फैसला रखा था सुरक्षित
स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने ये आदेश दिया. पिछले 30 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था अब केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा. केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी. लेकिन पिछले 17 सितंबर को उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली. हा0ईकोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
पिछले 1 अगस्त को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय किये थे. केजरीवाल ने इसी फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. ट्रायल कोर्ट में दायर याचिका में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनकी छवि धूमिल करने के लिये कहा कि केजरीवाल की हत्या की साज़िश में विजेन्द्र गुप्ता शामिल हैं. विजेंद्र गुप्ता ने इस बयान पर माफी मांगने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को लीगल नोटिस भी भेजा था. लेकिन नोटिस का जवाब ना मिलने पर विजेंद्र गुप्ता ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया.
18 मई को CM ने किया था ट्वीट
बता दें कि पिछले 18 मई को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि 'मुझे क्यों मरवाना चाहती है? मेरा क़सूर क्या है? मैं देश के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल ही तो बनवा रहा हूँ. पहली बार देश में स्कूल और अस्पताल की सकारात्मक राजनीति शुरू हुई है. BJP इसको ख़त्म करना चाहती है. लेकिन मैं अंतिम सांस तक देश के लिए काम करता रहूँगा'.
इसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि 'बीजेपी सीएम की हत्या करवाना चाहती है, विजेंद्र गुप्ता के इस ट्वीट ने साबित कर दिया कि सीएम की डेली सिक्योरिटी की रिपोर्ट रोज़ाना बीजेपी के पास पहुंच रही है और बीजेपी इसके आधार पर सीएम की हत्या की साजिश रच रही है. इस साज़िश में विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हैं. इन दोनों के ट्वीट के बाद विजेंद्र गुप्ता ने दोनों को लीगल नोटिस भेजा था.