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INX Media Deal: तिहाड़ में ED करेगी पी. चिदंबरम से पूछताछ, कोर्ट से मिली इजाजत

आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) मामले में ईडी (ED) चिदंबरम से कल यानि 16 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और 17 अक्टूबर को उनकी हिरासत की अर्जी दाखिल कर सकती है.

INX Media Deal: तिहाड़ में ED करेगी पी. चिदंबरम से पूछताछ
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Published : Oct 15, 2019, 5:25 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) मामले में पी चिदंबरम को ईडी (ED) की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा कि चिदंबरम से पूछताछ की जाएगी, अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि ईडी (ED) की हिरासत में लेने की मांग अभी प्रि-मैच्योर है.

बुधवार को करेगी पूछताछ
फैसला सुनाने के दौरान जब ईडी (ED) ने चिदंबरम से राऊज एवेन्यू कोर्ट के किसी हिस्से में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी की गरिमा के लिए ये सही नहीं है कि किसी से पूछताछ की जाए और उसे सार्वजनिक रूप से कोर्ट में गिरफ्तार किया जाए. ईडी चिदंबरम से कल यानि 16 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और 17 अक्टूबर को उनकी हिरासत की अर्जी दाखिल कर सकती है.


ये है मामला
आपको बता दें कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी (ED) ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) मामले में पी चिदंबरम को ईडी (ED) की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा कि चिदंबरम से पूछताछ की जाएगी, अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि ईडी (ED) की हिरासत में लेने की मांग अभी प्रि-मैच्योर है.

बुधवार को करेगी पूछताछ
फैसला सुनाने के दौरान जब ईडी (ED) ने चिदंबरम से राऊज एवेन्यू कोर्ट के किसी हिस्से में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी की गरिमा के लिए ये सही नहीं है कि किसी से पूछताछ की जाए और उसे सार्वजनिक रूप से कोर्ट में गिरफ्तार किया जाए. ईडी चिदंबरम से कल यानि 16 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और 17 अक्टूबर को उनकी हिरासत की अर्जी दाखिल कर सकती है.


ये है मामला
आपको बता दें कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी (ED) ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम को ईडी की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा कि चिदंबरम से पूछताछ की जाएगी। अगर उसके बाद जरुरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की हिरासत में लेने की मांग अभी प्रि-मैच्योर है।



Body:फैसला सुनाने के दौरान जब ईडी ने चिदंबरम से राऊज एवेन्यू कोर्ट के किसी हिस्से में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी की गरिमा के लिए ये सही नहीं है कि किसी से पूछताछ की जाए और उसे सार्वजनिक रुप से कोर्ट में गिरफ्तार किया जाए । ईडी चिदंबरम से कल यानि 16 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जरुरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और 17 अक्टूबर को उनकी हिरासत की अर्जी दाखिल कर सकती है।
कोर्ट ने चिदंबरम की ईडी हिरासत की मांग पर पिछले 14 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था । सुनवाई के दौरान ईडी ने चिदंबरम की हिरासत में लेने की मांग की थी। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिरासत में लेकर पूछताछ की बात की है। इसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा था कि ईडी चिदंबरम की गिरफ्तारी और हिरासत की मांग नहीं कर सकती है। सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब गिरफ्तार करने के लिए कहा तो ईडी ने उस समय गिरफ्तार नहीं किया। 15 दिन बीतने के बाद हिरासत में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ईडी भी उसी लेनदेने की बात कर रही है जो सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था और उस एफआईआर के आधार पर ईडी ने  ईसीआईआर दर्ज किया था। दोनों अलग-अलग नहीं हैं। जब लेनदेन समान है तो भले ही अपराध अलग-अलग हों लेकिन 15 दिन से ज्यादा की रिमांड नहीं बढ़ाई जा सकती है।
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जब गलत सवाल से शुरुआत होगी तो दलीलें भी गलत दी जाएंगी। उन्होंने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग स्वतंत्र अपराध है। अगर किसी ने अपराध किया है, उसे छिपाया है या उसे छिपाने की कोशिश की है वो अपराधी है। मेहता ने कहा था कि अगर आप 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हैं और कोई इसे इस्तेमाल करता है और निवेश करता है तो जांच एजेंसी का काम है कि उसका खुलासा करे। उन्होंने कहा था कि एक जांच एजेंसी की तरह ही दूसरी एजेंसी की जांच नहीं हो सकती है। मेहता ने कहा था कि इस कोर्ट को प्रोडक्शन वारंट के फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार नहीं है। तब सिब्बल ने कहा था कि जब न्यायिक हिरासत पहले से है तो ईडी हिरासत की मांग नहीं कर सकती है।
ईडी की याचिका पर कोर्ट ने चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था जिसके बाद 14 अक्टूबर को चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया गया था । पिछले 12 अक्टूबर को ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि चिदंबरम से 17 खातों और  विदेशी संपत्तियों की जानकारी लेनी है। मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चिदंबरम की हिरासत में पूछताछ की जरुरत बताई थी।
याचिका में ईडी ने कहा है कि चिदंबरम से 17 खातों और  विदेशी संपत्तियों की जानकारी लेनी है। चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआई केस में 17 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 
पिछले 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आज यानि 3 अक्टूबर को चििंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर दर जमानत की मांग की है।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
पिछले 19 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। कोर्ट ने चिदंबरम के परिवार वालों को उनसे मिलने की इजाजत दे दी है।



Conclusion:आपको बता दें कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई । इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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