नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टू-जी स्पेक्ट्रम केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई टाल दिया है. कोर्ट इस मामले पर 5 नवंबर को सुनवाई करेगी
'पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बंटा लाइसेंस'
पिछले 24 अक्टूबर को सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें शुरू की थी. सीबीआई की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा था कि टू-जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस बिना नीलामी के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की गई. संजय जैन की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बृजेश सेठी की सिंगल बेंच ने आज तक के लिए सुनवाई टाल दिया था. पिछले जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि 24 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि पिछले 26 मार्च को सीबीआई और ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी पौधारोपण अभियान पूरा नहीं कर लेते तब तक वो आगे की कार्यवाही नहीं करेगा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.