नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की तबादला याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है. जैन की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन मामले की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई नौ जून को टाल दी गई है.
बता दें कि सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अन्य जज के पास मामला लाया गया है. सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व मंत्री ने दोनों मामलों की देखरेख कर रहे विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को सूचित किया कि उन्होंने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के पास स्थानांतरण आवेदन दायर किया था. सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से चार मई तक रोक दिया गया था.
जैन को 30 मई 2022 को सीबीआई द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी. सीबीआई ने 2017 में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ई) के तहत मामला दर्ज किया था.
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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. सीबीआई द्वारा तीन दिसंबर, 2018 को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी. इससे पहले ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था.
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