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सिख विरोधी दंगा: उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को मिली 4 हफ्ते की पेरोल

बलवान खोखर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए पेरोल पर रिहा करने की मांग की थी.

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Published : Jul 19, 2019, 10:54 AM IST

सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर को 4 हफ्ते की मिली पेरोल

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को 4 हफ्ते की पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस आईएस मेहता ने खोखर को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी
बता दें कि बलवान खोखर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए पेरोल पर रिहा करने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को सिख दंगों के मामले में बलवान खोखर को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था.


सज्जन कुमार ने पिछले 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया था. सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को 4 हफ्ते की पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस आईएस मेहता ने खोखर को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी
बता दें कि बलवान खोखर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए पेरोल पर रिहा करने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को सिख दंगों के मामले में बलवान खोखर को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था.


सज्जन कुमार ने पिछले 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया था. सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को 4 हफ्ते की पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस आईएस मेहता ने खोखर को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया।



Body:बलवान खोखर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए पेरोल पर रिहा करने की मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली सिख दंगों के मामले में बलवान खोखर को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद  बलवान  खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था।



Conclusion:सज्जन कुमार ने पिछले 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था जिसके बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया था। सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है । 
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