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GST Special Campaign: आज से शुरू होगा जीएसटी विभाग का विशेष अभियान, पंजीकरण रद्द होने से ऐसे बचाएं - जीएसटी विभाग द्वारा 16 मई से एक विशेष अभियान

जीएसटी विभाग द्वारा 16 मई से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसमें प्रतिष्ठानों का दौरा कर के जीएसटी नंबर, पता एवं फर्म के नाम साथ अन्य की जांच की जाएगी. इसे लेकर सीए अश्वनी रस्तोगी ने जानकारी दी कि किन सावधानियों का ध्यान रख कारोबारी अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द होने से बचा सकते हैं.

gst department campaign to start from 16 may
gst department campaign to start from 16 may
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Published : May 16, 2023, 6:03 AM IST

सीए अश्वनी रस्तोगी

नई दिल्ली: 16 मई से देशभर में जीएसटी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर दुकानदारों और कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का दौरा कर उनके जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पते की जांच सहित अन्य चीजों की पड़ताल की जाएगी. इसकी तैयारियों को लेकर दिल्ली में दुकानदार और कोराबारी जुटे हुए हैं.

कूंचा महाजनी द बूलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों का जीएसटी विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है. साथ ही जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पता लिखा हुआ बोर्ड दुकान अथवा फैक्ट्री पर लगा होना चाहिए. इसके अलावा कारोबारी के पास जीएसटी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और सभी दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों के पास बिक्री और खरीद के जीएसटी के बिल होने चाहिए.

योगेश सिंघल ने बताया कि अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान किराए की है तो उसका किरायनामा होना चाहिए. ये कागजात पूरे न होने पर जीएसटी विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए जुर्माने से बचने के लिए सभी दुकानदार और फैक्ट्री संचालक अपने कागजात पूरे कर लें. यह जानकारी सभी दुकानदारों को पहले भी उपलब्ध कराई गई थी.

लग सकता है 50 हजार तक का जुर्माना: वहीं जीएसटी के नियमों की जानकारी रखने वाले सीए अश्वनी रस्तोगी ने बताया, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं आपका जीएसटी पंजीकरण उसी पते पर होना चाहिए. चाहे वह घर का पता हो या ऑफिस का. इससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका व्यापार कहीं दूसरी जगह पर चल रहा है तो अतिरिक्त पते के रूप में उसे भी जुड़वा दें. जीएसटी ऑफिसर के विजिट के समय आपका व्यापार जीएसटी लाइसेंस में दर्ज पते पर न चलने, जीएसटी बोर्ड न लगा होने और व्यापार संचालित होने की जगह बंद मिलने जैसी स्थिति में आपका जीएसटी पंजीकरण रद हो सकता है. इतना ही नहीं, आप पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें-GST Collection Data: अप्रैल में GST कलेक्शन ने बनाया रिकार्ड, 1.87 लाख करोड़ हुआ संग्रह

एक अगस्त से होंगे ये बदलाव: अश्वनी कुमार ने आगे बताया, एक अगस्त से एक नया नियम लागू होने जा रहा है. इसके तहत अगर किसी कारोबारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का है तो उसे ई इनवॉयस भी बनानी होगी. इसलिए सभी लोग अपनी खातों को व्यवस्थित रखें और उनका ऑडिट कराने के साथ हर महीने या तीन महीने पर अपना जीएसटी रिटर्न भरें. जीएसटी रिटर्न समय पर न भरने पर भी 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है. इसलिए अपने सारे कागज और खाता संबंधी काम पूरे रखें, जिससे आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द न हो.

यह भी पढ़ें-फर्जी मामलों को नियंत्रित करने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित

सीए अश्वनी रस्तोगी

नई दिल्ली: 16 मई से देशभर में जीएसटी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर दुकानदारों और कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का दौरा कर उनके जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पते की जांच सहित अन्य चीजों की पड़ताल की जाएगी. इसकी तैयारियों को लेकर दिल्ली में दुकानदार और कोराबारी जुटे हुए हैं.

कूंचा महाजनी द बूलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों का जीएसटी विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है. साथ ही जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पता लिखा हुआ बोर्ड दुकान अथवा फैक्ट्री पर लगा होना चाहिए. इसके अलावा कारोबारी के पास जीएसटी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और सभी दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों के पास बिक्री और खरीद के जीएसटी के बिल होने चाहिए.

योगेश सिंघल ने बताया कि अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान किराए की है तो उसका किरायनामा होना चाहिए. ये कागजात पूरे न होने पर जीएसटी विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए जुर्माने से बचने के लिए सभी दुकानदार और फैक्ट्री संचालक अपने कागजात पूरे कर लें. यह जानकारी सभी दुकानदारों को पहले भी उपलब्ध कराई गई थी.

लग सकता है 50 हजार तक का जुर्माना: वहीं जीएसटी के नियमों की जानकारी रखने वाले सीए अश्वनी रस्तोगी ने बताया, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं आपका जीएसटी पंजीकरण उसी पते पर होना चाहिए. चाहे वह घर का पता हो या ऑफिस का. इससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका व्यापार कहीं दूसरी जगह पर चल रहा है तो अतिरिक्त पते के रूप में उसे भी जुड़वा दें. जीएसटी ऑफिसर के विजिट के समय आपका व्यापार जीएसटी लाइसेंस में दर्ज पते पर न चलने, जीएसटी बोर्ड न लगा होने और व्यापार संचालित होने की जगह बंद मिलने जैसी स्थिति में आपका जीएसटी पंजीकरण रद हो सकता है. इतना ही नहीं, आप पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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एक अगस्त से होंगे ये बदलाव: अश्वनी कुमार ने आगे बताया, एक अगस्त से एक नया नियम लागू होने जा रहा है. इसके तहत अगर किसी कारोबारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का है तो उसे ई इनवॉयस भी बनानी होगी. इसलिए सभी लोग अपनी खातों को व्यवस्थित रखें और उनका ऑडिट कराने के साथ हर महीने या तीन महीने पर अपना जीएसटी रिटर्न भरें. जीएसटी रिटर्न समय पर न भरने पर भी 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है. इसलिए अपने सारे कागज और खाता संबंधी काम पूरे रखें, जिससे आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द न हो.

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