नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की कमल हासन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आपको दिल्ली हाईकोर्ट की बजाय मद्रास हाईकोर्ट जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके पास भी ये मामला आया है, हमें इस पर फैसला लेने के लिए वक्त चाहिए.
आज सुबह जब इस याचिका को चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया तो कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया.
अश्विनी उपाध्याय ने मांग की थी कि निर्वाचन आयोग को दिशानिर्देश दिया जाए कि वो कमल हासन के खिलाफ कार्रवाई करे, कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला 'हिन्दू आतंकवादी' करार दिया था.
कमल हासन ने मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) नामक राजनीतिक दल की स्थापना की है, उन्होंने तमिलनाडु के अरवाकुरिचि में पिछले 12 अप्रैल को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नाथूराम गोडसे पर ये बयान दिया था, इस बयान पर राजनीतिक बवाल मच गया है.