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Money Laundering Case: कोर्ट ने ED को एक हफ्ते में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी को एक सप्ताह में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश जारी किया है.

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Published : Apr 29, 2023, 5:24 PM IST

Updated : Apr 29, 2023, 6:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट एकत्र कर कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मनी लांड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आरोपी हैं.

कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आरोप पर बहस की तारीख तय करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अदालत को आश्वासन दिया है कि निश्चित समय के भीतर एफएसएल एकत्र रिपोर्ट एकत्र की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 मई को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश जारी किया है. अदालत ने कुछ अभियुक्तों को न्यायिक फाइल का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को समय भी दिया. जिसमें कुछ वकीलों ने कहा कि कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई है, जबकि अन्य वकीलों ने कहा कि चार्जशीट के साथ सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Delhi Liquor Policy Scam: मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ी

ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है. कोर्ट ने कहा कि निर्देश पहले ही दिया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मद्देनजर कोई खास निर्देश देने की जरूरत नहीं है. एजेंसी मामले के अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है. बता दें कि कोर्ट ने 18 अप्रैल को तिहाड़ जेल के तीन अधिकारियों महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा और धरम सिंह मीणा के खिलाफ दायर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जांच किस चरण में है और यह कब पूरी होगी, क्योंकि यह पिछले चार साल से चल रही है. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपित जेल में हैं और पूछा कि उनके बारे में जांच की क्या स्थिति है. आरोपित का कहना है कि सुनवाई में देरी हो रही है.

ये भी पढ़ें: Kejriwal Bungalow Controversy: सीएम आवास के रिनोवेशन मामले पर LG ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट एकत्र कर कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मनी लांड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आरोपी हैं.

कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आरोप पर बहस की तारीख तय करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अदालत को आश्वासन दिया है कि निश्चित समय के भीतर एफएसएल एकत्र रिपोर्ट एकत्र की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 मई को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश जारी किया है. अदालत ने कुछ अभियुक्तों को न्यायिक फाइल का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को समय भी दिया. जिसमें कुछ वकीलों ने कहा कि कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई है, जबकि अन्य वकीलों ने कहा कि चार्जशीट के साथ सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं.

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ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है. कोर्ट ने कहा कि निर्देश पहले ही दिया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मद्देनजर कोई खास निर्देश देने की जरूरत नहीं है. एजेंसी मामले के अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है. बता दें कि कोर्ट ने 18 अप्रैल को तिहाड़ जेल के तीन अधिकारियों महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा और धरम सिंह मीणा के खिलाफ दायर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जांच किस चरण में है और यह कब पूरी होगी, क्योंकि यह पिछले चार साल से चल रही है. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपित जेल में हैं और पूछा कि उनके बारे में जांच की क्या स्थिति है. आरोपित का कहना है कि सुनवाई में देरी हो रही है.

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Last Updated : Apr 29, 2023, 6:29 PM IST
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