जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो खोरी स्टेशन पर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करे. एनजीटी ने 7 मार्च तक अनुपालना संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
'इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण'
एनजीटी ने रेलवे के एक वरिष्ठ अफसर को 7 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया. दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त टीम ने स्टेशन का निरीक्षण किया था.
रेलवे के वरिष्ट अधिकारी को पेश होने का आदेश
निरीक्षण के बाद एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट को देखने के बाद एनजीटी ने रेलवे के वरिष्ट अधिकारी को पेश होने का आदेश जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पीएम-10 का स्तर मान्य सीमा के पार है और इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण है.
रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने दायर की याचिका
आपको बता दें कि रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि क्लिंकर, जिप्सम और सीमेंट को लादने और उतारने की वजह से खोरी रेलवे स्टेशन के आस पास प्रदूषण हो रहा है.