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स्टेशन के पास प्रदूषण न फैले, यह रेलवे की जिम्मेदारी है- NGT - HARYANA STATION

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने रेलवे विभाग को वायु प्रदूषण से निपटने के निर्देश दिए हैं. NGT ने कहा है कि ये रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है कि वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के खोरी रेलवे स्टेशन पर वायु प्रदूषण से निपटे.

स्टेशनों में गंदगी पर एनजीटी सख्त
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Published : Feb 6, 2019, 11:36 PM IST

जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो खोरी स्टेशन पर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करे. एनजीटी ने 7 मार्च तक अनुपालना संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

'इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण'
एनजीटी ने रेलवे के एक वरिष्ठ अफसर को 7 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया. दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त टीम ने स्टेशन का निरीक्षण किया था.

स्टेशन के पास प्रदूषण न फैले, यह रेलवे की जिम्मेदारी है- NGT
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रेलवे के वरिष्ट अधिकारी को पेश होने का आदेश
निरीक्षण के बाद एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट को देखने के बाद एनजीटी ने रेलवे के वरिष्ट अधिकारी को पेश होने का आदेश जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पीएम-10 का स्तर मान्य सीमा के पार है और इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण है.

रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने दायर की याचिका
आपको बता दें कि रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि क्लिंकर, जिप्सम और सीमेंट को लादने और उतारने की वजह से खोरी रेलवे स्टेशन के आस पास प्रदूषण हो रहा है.

जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो खोरी स्टेशन पर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करे. एनजीटी ने 7 मार्च तक अनुपालना संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

'इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण'
एनजीटी ने रेलवे के एक वरिष्ठ अफसर को 7 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया. दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त टीम ने स्टेशन का निरीक्षण किया था.

स्टेशन के पास प्रदूषण न फैले, यह रेलवे की जिम्मेदारी है- NGT
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रेलवे के वरिष्ट अधिकारी को पेश होने का आदेश
निरीक्षण के बाद एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट को देखने के बाद एनजीटी ने रेलवे के वरिष्ट अधिकारी को पेश होने का आदेश जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पीएम-10 का स्तर मान्य सीमा के पार है और इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण है.

रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने दायर की याचिका
आपको बता दें कि रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि क्लिंकर, जिप्सम और सीमेंट को लादने और उतारने की वजह से खोरी रेलवे स्टेशन के आस पास प्रदूषण हो रहा है.

Intro:नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कहा है ये रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है कि वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के खोरी रेलवे स्टेशन पर वायु प्रदूषण से निपटे । जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो खोरी स्टेशन पर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करे। एनजीटी ने 7 मार्च तक अनुपालना संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।


Body:एनजीटी ने रेलवे के एक वरिष्ठ अफसर को 7 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त टीम ने स्टेशन का निरीक्षण कर एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद एनजीटी ने यह आदेश जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम-10 का स्तर मान्य सीमा के पार है और इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण है।


Conclusion:याचिका रेवाड़ी निवासी जैल लाल ने दायर की है । याचिका में कहा गया है कि क्लिंकर, जिप्सम और सीमेंट को लादने और उतारने के कारण खोरी रेलवे स्टेशन के आस पास प्रदूषण हो रहा है।
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