नई दिल्ली: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज साकेत कोर्ट 2:30 बजे फैसला सुनाएगा. दोषी करार देने के साथ उनकी सजा पर भी साकेत कोर्ट ऐलान कर सकता है. जानकारों की मानें तो उनका कहना है कि अगर जांच एजेंसी अपनी चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल होगी तो मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित अन्य दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है.
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में साकेत कोर्ट के न्यायाधीश सौरव कुलश्रेष्ठ ने फैसले को टालते हुए 20 जनवरी यानी आज की तारीख तय की थी. सीबीआई मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
सभी आरोपी जेल में बंद हैं
इस पूरे मामले में सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं और आज सुनवाई के दौरान उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा. पीड़िता की तरफ से वकील सुधीर कुमार ओझा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोपियों पर दुष्कर्म और बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की धारा 6 के तहत भी आरोप लगाए हैं.
ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कोर्ट आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगा. साथ ही अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि जो भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई थी. उस पूरी कागजी कार्रवाई को अब सभी पक्षों की तरफ से पूरा कर लिया गया है.