नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि 10591 शिक्षकों के पद खाली हैं इसलिए इन पदों पर नियुक्ति होने तक रोजाना के आधार पर गेस्ट शिक्षकों को पढ़ाने की अनुमति दी जाए.
इस आशय का हलफनामा दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निदेशक बिनय भूषण ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दाखिल किया.
DSSSB से मांगी अनुमति
हाईकोर्ट ने इसके पहले दिल्ली सरकार और DSSSB को निर्देश दिया था कि वो स्कूलों के प्रिंसिपल्स की उनके स्कूल में तैनाती करने और दिल्ली सरकार की ओर से 10591 अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली के लिए किए गए आग्रह के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करें.
शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि उसने इन पदों पर नियुक्ति के लिए DSSSB से आग्रह किया है क्योंकि इन नियुक्तियों के लिए DSSSB ही परीक्षाएं आयोजित करता हैं.
DSSSB को इन नियुक्तियों को पूरा करने में करीब छह महीने का वक्त लगेगा. इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक गेस्ट टीचर्स को पढ़ाने की अनुमति दी जाए.
NGO सोशल जूरिस्ट ने दायर की याचिका
हाईकोर्ट के पहले के आदेश पर अमल न होने पर एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर की है.
आंकड़ों के मुताबिक पीजीटी के कुल 16,605 पद स्वीकृत हैं, टीजीटी के लिए 32,975 पद स्वीकृत हैं जबकि मिसलेनियस कैटेगरी में 15 हजार पद स्वीकृत हैं.