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एंटी रैबीज वैक्सिन को लेकर HC ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को दिया ये निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन की कमी नहीं हो.

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Published : Aug 15, 2019, 5:43 AM IST

अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश, etv bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में उनके अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन की कमी नहीं हो. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश जारी किया है.

याचिका दिल्ली के एक वकील ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. याचिका पर सुनवाई के दौरान नई दिल्ली महानगरपालिका ने कहा कि उसने सात हजार से ज्यादा एंटी रैबीज वैक्सिन की आपूर्ति करने का ऑर्डर दे रखा है.

नई दिल्ली महानगरपालिका ने दी ये दलील
वहीं नई दिल्ली महानगरपालिका ने कहा उसके इलाके के अस्पतालों में आम तौर पर सात हजार के आस पास ही एंटी रैबीज वैक्सिन की जरुरत होती है. इन वैक्सिन को इलाके में आने वाले अस्पतालों में बांट दिया जाएगा.

हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
वहीं नई दिल्ली महानगरपालिका की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार समेत नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे एंटी रैबीज वैक्सिन की पर्याप्त आपूर्ति करें.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में उनके अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन की कमी नहीं हो. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश जारी किया है.

याचिका दिल्ली के एक वकील ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. याचिका पर सुनवाई के दौरान नई दिल्ली महानगरपालिका ने कहा कि उसने सात हजार से ज्यादा एंटी रैबीज वैक्सिन की आपूर्ति करने का ऑर्डर दे रखा है.

नई दिल्ली महानगरपालिका ने दी ये दलील
वहीं नई दिल्ली महानगरपालिका ने कहा उसके इलाके के अस्पतालों में आम तौर पर सात हजार के आस पास ही एंटी रैबीज वैक्सिन की जरुरत होती है. इन वैक्सिन को इलाके में आने वाले अस्पतालों में बांट दिया जाएगा.

हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
वहीं नई दिल्ली महानगरपालिका की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार समेत नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे एंटी रैबीज वैक्सिन की पर्याप्त आपूर्ति करें.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में उनके अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन की कमी नहीं हो। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश जारी किया।



Body:याचिका दिल्ली के एक वकील ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान नई दिल्ली महानगरपालिका ने कहा कि उसने सात हजार से ज्यादा एंटी रैबीज वैक्सिन की आपूर्ति करने का आर्डर दे रखा है। नई दिल्ली महानगरपालिका ने कहा उसके इलाके के अस्पतालों में आम तौर पर सात हजार के आस पास ही एंटी रैबीज वैक्सिन की जरुरत होती है। इन वैक्सिन को इलाके में आनेवाले अस्पतालों में बांट दिया जाएगा। नई दिल्ली महानगरपालिका की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार समेत नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे एंटी रैबीज वैक्सिन की पर्याप्त आपूर्ति करें।





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