नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो 4 महीने में जांच पूरी करे. बता दें 22 मई को कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अस्थाना, डीएसपी देवेन्द्र कुमार और बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए और मोहलत मांगने की सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया है. इससे पहले 11 जनवरी को अदालत ने एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 10 सप्ताह का वक्त दिया था. वक्त बीतने के बाद जांच एजेंसी ने अदालत का रुख किया था.
केंद्र सरकार ने दी थी छुट्टी
दरअसल, घूसकांड के बाद सीवीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों की सीबीआई से छुट्टी कर दी गई थी. इस घूसकांड में राकेश अस्थाना पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ वो कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे.
ये है मामला
राकेश अस्थाना के सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहते ही उन पर सतीश साना नाम के व्यक्ति से घूस लेने के आरोप लगे थे. मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जांच से जुड़े मामले को रफा-दफा करने के लिए घूस लेने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी. इसके एक दिन बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने अस्थाना पर उगाही और फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज किया था. सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी इस जंग के बीच, केंद्र ने सतर्कता आयोग की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था और जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया गया था.