नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अनिल कुमार सिसोदिया ने याचिका खारिज की है.
कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही सीबीआई को दीपक तलवार को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दीपक तलवार को 7 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
14 दिन की हिरासत की मांग की
सीबीआई ने कोर्ट से दीपक तलवार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी, जिसका दीपक तलवार के वकील ने विरोध किया. दीपक तलवार के वकील ने कहा कि हिरासत में लेने की वजह बताई जानी चाहिए. कोर्ट ने 7 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजने के साथ कहा कि दीपक तलवार का हर 48 घंटे पर मेडिकल परीक्षण हो.
परिजनों और वकील को दी मिलने की इजाजत
कोर्ट ने दीपक तलवार से उनके परिजनों और वकील को एक दिन छोड़कर शाम पांच बजे से छह बजे तक मिलने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि दीपक तलवार को दी जाने वाली दवाइयां और उनकी मेडिकल फाइल जांच अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए.
चार्जशीट पर संज्ञान लिया
पिछले 1 मई को कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं. तलवार कॉरपोरेट लॉबिंग करता रहा है. ईडी ने बताया था कि तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं. जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की.
पिछले 31 जनवरी को ईडी ने दीपक तलवार को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 31 जनवरी को कोर्ट ने दीपक तलवार को ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.