नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर की एनआईए हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है. बता दें कि टेरर फंडिंग में आरोपी विधायक की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही थी. जिसके बाद आज उसे एडिशनल सेशंस जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया गया था.
पिछले 10 अगस्त को कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था. एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में राशिद इंजीनियर से पिछले 4 अगस्त को पूछताछ की थी.
दरअसल 2017 में भी एनआईए ने राशिद को टेरर फंडिंग के एक केस में पूछताछ के लिए समन भेजा था. राशिद पर आरोप है कि उनका जहूर वताली नाम के एक बिजनेसमैन से संपर्क है. एनआईए टेरर फंडिंग मामले में वताली को गिरफ्तार कर चुकी है.
क्या है मामला
राशिद इंजीनियर पर आरोप है कि जहूर वताली का संबध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रमुख हाफिज सईद से है. ईडी और एनआईए दोनों वताली से जुड़े आरोपों की जांच कर रही हैं. एक ताजा मामले में ईडी ने 8 अगस्त को वताली की 1.73 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. यह जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है.