नई दिल्ली: राजधानी के दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नई दिल्ली महानगरपालिका (एनडीएमसी) में नियुक्तियां करने पर 13 अगस्त तक की अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. जस्टिस विभू बाखरु ने यह अंतरिम आदेश दिया.
कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनडीएमसी को निर्देश दिया कि वो चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति अगले आदेश तक न करें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी होगी
याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि नई दिल्ली महानगरपालिका एक्ट,1994 के तहत नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी होगी. लेकिन केंद्र सरकार बिना मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्तियां कर रही है.
मुख्यमंत्री से सलाह निर्विवाद
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह निर्विवाद है कि एनडीएमसी में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार मुख्यमंत्री से सलाह करेगी. लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि नियुक्तियां बिना मुख्यमंत्री की सलाह से की जा रही है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सलाह के लिए जरूरी फाइल भेज दी गई है.
13 अगस्त को अगली सुनवाई
केंद्र के वकील अनिल सोनी ने कहा कि इस मामले पर एएसजी बहस करनेवाले हैं लेकिन वे उपलब्ध नहीं हैं. जिसके बाद कोर्ट ने 13 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
बता दें कि याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह ने 2015 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी नेता करण सिंह तंवर को एनडीएमसी का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.