नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून या उससे पहले खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेशों को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिल तलवंत सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट और निचली अदालतों में पहले ही 30 जून तक कामकाज निलंबित किया जा चुका है.
पिछले 15 मई को हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश 15 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था. इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत ने 15 जून या उसके पहले तक कोई अंतरिम आदेश दे रखी है तो वह 15 जुलाई तक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के किसी भी मामले में यहां तक की रोक, जमानत, पेरोल से जुड़े मामले जिसमें 15 जून या उसके पहले के अंतरिम आदेश दिए गए हैं, उनकी समय सीमा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है उन मामलों में अंतरिम आदेश 15 जुलाई तक बढ़ाए जाते हैं.
लॉकडाउन की वजह से पहले भी बढ़े हैं अंतरिम आदेश
उसके पहले मार्च महीने में हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया था. ये आदेश कोरोना से लॉकडाउन की वजह से दिया गया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है. दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की सभी अदालतों में अति सीमित कामकाज चल रहा है.
सभी संबंधित पक्षों को आदेश भेजा गया
कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगमों, निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस और जिला अदालतों को भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसके इस आदेश से अगर किसी पक्षकार को कोई असुविधा होती है तो वह उचित राहत के लिए अर्जी दायर कर सकता है.