नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत दे दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ये फैसला सुनाया. इस मामले में प्रकाश जारवाल का सहयोगी कपिल नागर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 दिनों की अंतरिम जमानत दे रखी है.
9 मई को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जारवाल को पिछले 9 मई को गिरफ्तार किया था. वहीं पिछले 4 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. जारवाल के ससुर की कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी थी. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर का नाम पिछले 18 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.
वहीं पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.
इस मामले में ही कपिल नागर को अंतरिम जमानत मिली है पिछले 22 जून को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल के सहयोगी कपिल नागर को 30 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. नागर के पिता को कोरोना का संक्रमण और उसकी पत्नी को कोरोना के लक्षण मिलने पर उसने जमानत की मांग की थी.