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मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान बरी, CM केजरीवाल बोले- BJP मांगे माफी

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया है. इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा- बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए.

मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान बरी, CM केजरीवाल बोले- BJP मांगे माफी
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Published : Mar 23, 2019, 9:45 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 में मारपीट करने के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आज ये फैसला सुनाया.

इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी को दिल्ली पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. वह लोगों द्वारा चुने गए हैं. बीजेपी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके लोगों की बेइज्जती की है.'

घटना 16 और 17 अक्टूबर 2016 की रात की है. सैयद तासीर अहमद ने अमानतुल्लाह खान समेत सात आरोपियों के खिलाफ जामिया नगर स्थित शाहीन बाग के डॉलफिन हाउस के बाहर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

तासीर ने अमानतुल्लाह खान के अलावा आरिज नंबरदार,वारिस खान, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 206 के इंचार्ज वाजिद खान, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 205 के इंचार्ज महमूद अहमद, आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फिरोज अहमद और इफ्तिकार लांड्रा के खिलाफ मारपीट करने और शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोक कर रखने का आरोप लगाया था. इन आरोपों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त 2018 को संज्ञान लिया था.


इसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता फिरोज अहमद ने सैयद तासीर अहमद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में भी आज कोर्ट ने सैयद तासीर अहमद को बरी कर दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 में मारपीट करने के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आज ये फैसला सुनाया.

इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी को दिल्ली पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. वह लोगों द्वारा चुने गए हैं. बीजेपी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके लोगों की बेइज्जती की है.'

घटना 16 और 17 अक्टूबर 2016 की रात की है. सैयद तासीर अहमद ने अमानतुल्लाह खान समेत सात आरोपियों के खिलाफ जामिया नगर स्थित शाहीन बाग के डॉलफिन हाउस के बाहर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

तासीर ने अमानतुल्लाह खान के अलावा आरिज नंबरदार,वारिस खान, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 206 के इंचार्ज वाजिद खान, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 205 के इंचार्ज महमूद अहमद, आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फिरोज अहमद और इफ्तिकार लांड्रा के खिलाफ मारपीट करने और शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोक कर रखने का आरोप लगाया था. इन आरोपों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त 2018 को संज्ञान लिया था.


इसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता फिरोज अहमद ने सैयद तासीर अहमद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में भी आज कोर्ट ने सैयद तासीर अहमद को बरी कर दिया.

नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 में मारपीट करने के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आज ये फैसला सुनाया।

घटना 16 और 17 अक्टूबर 2016 की दरम्यानी रात की है। सैयद तासीर अहमद ने अमानतुल्लाह खान समेत सात आरोपियों के खिलाफ जामिया नगर स्थित शाहीन बाग के डॉलफिन हाउस के बाहर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था । तासीर ने अमानतुल्लाह खान के अलावा आरिज नंबरदार,वारिस खान, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 206 के इंचार्ज वाजिद खान, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 205 के इंचार्ज महमूद अहमद, आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फिरोज अहमद और इफ्तिकार लांड्रा के खिलाफ मारपीट करने और शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोक कर रखने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त 2018 को संज्ञान लिया था। 

इसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता फिरोज अहमद ने सैयद तासीर अहमद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में भी आज कोर्ट ने सैयद तासीर अहमद को बरी कर दिया ।


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