नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में जेल में बंद एक 94 साल के बुजुर्ग को जमानत दे दिया है. जस्टिस योगेश खन्ना ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कहा कि आरोपी परमजीत सिंह अहलूवालिया के खिलाफ हत्या में सीधी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है.
आरोपी की ज्यादा उम्र की वजह से मिली जमानत
कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र काफी ज्यादा है. कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दिया. मामला मॉडल टाउन में 2011 में एक महिला किरायेदार की हत्या का है. 2011 में हत्या का एक केस दर्ज किया गया था.
महिला के भाई की शिकायत पर गुप्त रुप से एक व्यक्ति को कैद में रखने का दूसरा केस भी दर्ज किया गया था. महिला के भाई को संदेह था इसमें मकान मालिक और उसकी पत्नी लिप्त थी क्योंकि दोनों पक्षों में मकान खाली करने को लेकर विवाद था.
फरवरी महीने से जेल में बंद था
एक व्यक्ति की गवाही के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया गया. इस आरोप के आधार पर पिछले फरवरी महीने में आरोपी को जेल में बंद कर दिया गया. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने संबंधी स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि आरोपी की हत्या में सीधी संलिप्तता नहीं है.