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लोकपाल ने अजहरूद्दीन को HCA अध्यक्ष पद पर बहाल किया

लोकपाल न्यायमूर्ति ने रविवार को मोहम्मद अजरूद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद पर दोबारा बहाल कर दिया है. साथ ही निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों को 'अस्थाई रूप से अयोग्य' कर दिया.

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अजहरूद्दीन HCA अध्यक्ष पद पर बहाल
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Published : Jul 5, 2021, 12:09 PM IST

हैदराबाद: लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने रविवार को मोहम्मद अजरूद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद पर दोबारा बहाल कर दिया है. साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान को निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों को 'अस्थाई रूप से अयोग्य' कर दिया.

अंतरिम आदेश में एचसीए लोकपाल ने एचसीए शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों के जॉन मनोज, उपाध्यक्ष आर विजयानंद, नरेश शर्मा, सुरेंदर अग्रवाल और अनुराधा को अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया.

यह भी पढ़ें: भविष्य में भारतीय टीम की कमान संभाल सकता है पंत : अजहर

शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरूद्दीन को निलंबित किया था.

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अजहरूद्दीन के खिलाफ शिकायत लोकपाल के पास नहीं भेजी गई थी. इसलिए इसकी कोई वैधानिक वैधता नहीं है.

उन्होंने कहा 'शीर्ष परिषद स्वयं इस तरह के फैसले नहीं कर सकती. इसलिए मैं निर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित करने के इन पांच सदस्यों की ओर से पारित प्रस्ताव (अगर है तो) को रद्द करने को उचित समझता हूं, कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं. साथ ही उन्हें निर्देश देता हूं कि वे एचसीए अध्यक्ष मोहम्मद अजहरूद्दीन के खिलाफ आगे की कोई भी कार्रवाई करने से दूर रहें.'

यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: अजहरूद्दीन बने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष

उन्होंने कहा कि इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि मोहम्मद अजहरूद्दीन अध्यक्ष के रूप में बरकरार रहने चाहिए और पदाधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों पर फैसला केवल लोकपाल करेगा.

हैदराबाद: लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने रविवार को मोहम्मद अजरूद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद पर दोबारा बहाल कर दिया है. साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान को निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों को 'अस्थाई रूप से अयोग्य' कर दिया.

अंतरिम आदेश में एचसीए लोकपाल ने एचसीए शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों के जॉन मनोज, उपाध्यक्ष आर विजयानंद, नरेश शर्मा, सुरेंदर अग्रवाल और अनुराधा को अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया.

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शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरूद्दीन को निलंबित किया था.

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अजहरूद्दीन के खिलाफ शिकायत लोकपाल के पास नहीं भेजी गई थी. इसलिए इसकी कोई वैधानिक वैधता नहीं है.

उन्होंने कहा 'शीर्ष परिषद स्वयं इस तरह के फैसले नहीं कर सकती. इसलिए मैं निर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित करने के इन पांच सदस्यों की ओर से पारित प्रस्ताव (अगर है तो) को रद्द करने को उचित समझता हूं, कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं. साथ ही उन्हें निर्देश देता हूं कि वे एचसीए अध्यक्ष मोहम्मद अजहरूद्दीन के खिलाफ आगे की कोई भी कार्रवाई करने से दूर रहें.'

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उन्होंने कहा कि इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि मोहम्मद अजहरूद्दीन अध्यक्ष के रूप में बरकरार रहने चाहिए और पदाधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों पर फैसला केवल लोकपाल करेगा.

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