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CAB ने जोहरी पर लगे यौन उत्पीड़न मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दी दस्तक

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Published : May 4, 2019, 3:07 PM IST

बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है.

johri

नई दिल्ली : सीएबी सचिव आदित्य वर्मा ने अपने वकील जगन्नाथ सिंह के माध्यम से बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया.

वर्मा ने मीडिया से कहा,"सर्वोच्च न्यायालय ने हमसे इस मामले को उस पीठ के सामने रखने के लिए कहा जो बीसीसीआई के मामलों की सुनवाई कर रही है."

राहुल जोहरी
राहुल जोहरी

उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में जारी ये रिपोर्ट गलत है कि शीर्ष अदालत ने जोहरी के खिलाफ लगे कथित यौन उत्पीड़न संबंधी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.

दो मई को मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया,"सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न मामले में किसी भी प्रकार की विशेष सुनवाई करने से इंकार कर दिया है." वर्मा ने कहा कि दो मई को कोई सुनवाई निर्धारित नहीं थी.

यह भी पढ़ें- सर्जरी के बाद PM मोदी ने नीरज चोपड़ा के सेहत को लेकर जताई चिंता, पढ़ें ट्वीट

वर्मा ने आगे कहा, "बीसीसीआई के वरिष्ठ वकील को शीर्ष अदालत ने मामले को देखने के लिए कहा था. प्रधान न्यायाधीश ने कहा क्योंकि ये मामला बीसीसीआई का हिस्सा है, इसलिए संस्था को ये देखने की जरूरत है कि मामले में क्या चल रहा है. मामलों की सूची के अनुसार, ये मामला छह मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है." जस्टिस एस.ए बोबडे और ए.एम. सप्रे की पीठ बीसीसीआई मामले को देख रही है.

नई दिल्ली : सीएबी सचिव आदित्य वर्मा ने अपने वकील जगन्नाथ सिंह के माध्यम से बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया.

वर्मा ने मीडिया से कहा,"सर्वोच्च न्यायालय ने हमसे इस मामले को उस पीठ के सामने रखने के लिए कहा जो बीसीसीआई के मामलों की सुनवाई कर रही है."

राहुल जोहरी
राहुल जोहरी

उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में जारी ये रिपोर्ट गलत है कि शीर्ष अदालत ने जोहरी के खिलाफ लगे कथित यौन उत्पीड़न संबंधी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.

दो मई को मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया,"सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न मामले में किसी भी प्रकार की विशेष सुनवाई करने से इंकार कर दिया है." वर्मा ने कहा कि दो मई को कोई सुनवाई निर्धारित नहीं थी.

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वर्मा ने आगे कहा, "बीसीसीआई के वरिष्ठ वकील को शीर्ष अदालत ने मामले को देखने के लिए कहा था. प्रधान न्यायाधीश ने कहा क्योंकि ये मामला बीसीसीआई का हिस्सा है, इसलिए संस्था को ये देखने की जरूरत है कि मामले में क्या चल रहा है. मामलों की सूची के अनुसार, ये मामला छह मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है." जस्टिस एस.ए बोबडे और ए.एम. सप्रे की पीठ बीसीसीआई मामले को देख रही है.

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CAB ने जोहरी पर लगे यौन उत्पीड़न मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दी दस्तक





नई दिल्ली : बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है. सीएबी सचिव आदित्य वर्मा ने अपने वकील जगन्नाथ सिंह के माध्यम से बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया.

वर्मा ने मीडिया से कहा,"सर्वोच्च न्यायालय ने हमसे इस मामले को उस पीठ के सामने रखने के लिए कहा जो बीसीसीआई के मामलों की सुनवाई कर रही है."

उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में जारी ये रिपोर्ट गलत है कि शीर्ष अदालत ने जोहरी के खिलाफ लगे कथित यौन उत्पीड़न संबंधी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.

दो मई को मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया,"सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न मामले में किसी भी प्रकार की विशेष सुनवाई करने से इंकार कर दिया है." वर्मा ने कहा कि दो मई को कोई सुनवाई निर्धारित नहीं थी.

वर्मा ने आगे कहा, "बीसीसीआई के वरिष्ठ वकील को शीर्ष अदालत ने मामले को देखने के लिए कहा था. प्रधान न्यायाधीश ने कहा क्योंकि ये मामला बीसीसीआई का हिस्सा है, इसलिए संस्था को ये देखने की जरूरत है कि मामले में क्या चल रहा है. मामलों की सूची के अनुसार, ये मामला छह मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है." जस्टिस एस.ए बोबडे और ए.एम. सप्रे की पीठ बीसीसीआई मामले को देख रही है.


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