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वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर SC ने निर्माता और अमेजन प्राइम को जारी किया नोटिस

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Published : Jan 21, 2021, 4:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम और वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता को नोटिस भेजा है. शो के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने की याचिका दर्ज होने के बाद नोटिस जारी किया गया है.

Supreme Court issues notice to makers and producers of web series Mirzapur
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को लेकर SC ने निर्माता और अमेजन प्राइम को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम और मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता को नोटिस जारी किया है. शो के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

बता दें कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए सुरेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

याचिका में दलील दी गई है कि किसी शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खराब चित्रण पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाने चाहिए.

पढ़ें : 'तांडव' विवाद : मुंबई पहुंची यूपी पुलिस, निर्माताओं से कर सकती है पूछताछ

सीजेआई एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कटेंट पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी.

(इनपुट - आईएएनएस)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम और मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता को नोटिस जारी किया है. शो के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

बता दें कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए सुरेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

याचिका में दलील दी गई है कि किसी शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खराब चित्रण पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाने चाहिए.

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सीजेआई एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कटेंट पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी.

(इनपुट - आईएएनएस)

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