हैदराबाद: पोर्नोग्राफी केस में बीते दो महीने से जेल में बंद बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए. मुंबई की एक अदालत ने पोर्नोग्राफी मामले में बीते दिन उन्हें जमानत दी थी.
गौरतलब है कि सोमवार को कोर्ट ने राज कुंद्रा को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जिसके बाद आज यानि मंगलवार को राज कुंद्रा मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए. वही, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी भी राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगा रही है.
क्राइम ब्रांच ने बताया है कि उन्हें पॉर्नोग्राफी केस की जांच के दौरान बिजनमैन राज कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से कुल 119 पॉर्न वीडियोज मिले थे. पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा इन सभी वीडियोज को कुल 9 करोड़ रुपये में बेचने की प्लानिंग कर रहे थे.
गौरतलब है कि यह मामला तब शुरू हुआ जब फरवरी में कुछ मॉडल्स ने पुलिस में जबरन पॉर्न फिल्में बनाए जाने की शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ सहित कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था.मामले की जांच आगे बढ़ने पर इसमें राज कुंद्रा की संलिप्तता सामने आई. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा ही पॉर्न फिल्में बनाने वाले रैकेट के सरगना हैं.राज कुंद्रा ने शनिवार (18 सितंबर) को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें राज कुंद्रा ने दावा किया था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है. साथ ही राज कुंद्रा ने सबूत ना होने का दावा कर कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी.
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#WATCH | Businessman Raj Kundra released from Arthur Road Jail in Mumbai. He was granted bail by a Mumbai court yesterday in connection with pornography case. pic.twitter.com/NUU2mQvVbK
— ANI (@ANI) September 21, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) September 21, 2021#WATCH | Businessman Raj Kundra released from Arthur Road Jail in Mumbai. He was granted bail by a Mumbai court yesterday in connection with pornography case. pic.twitter.com/NUU2mQvVbK
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वहीं, मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने कुंद्रा और तीन अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील (पोर्न) फिल्म बनाने और कुछ ऐप की मदद से प्रसारित करने के आरोप में हाल में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. इसके बाद आरोपी ने मेट्रोपोलिटन अदालत का रुख किया था और तर्क दिया कि व्यवहारिक रूप से मामले की जांच हो चुकी है. बता दें, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को 19 जुलाई को गिफ्तार किया गया था.उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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अधिवक्ता प्रशांत पाटिल के जरिये दाखिल जमानत अर्जी में कुंद्रा ने दावा किया था कि आज की तरीख तक अभियोजन के पास एक भी सबूत नहीं है, जो ‘हॉटशॉट्स’ ऐप को कानून के आधार पर अपराध के साथ संबद्ध कर सके. अभियोजन के मुताबिक हॉटशॉट्स ऐप के जरिये आरोपी अश्लील सामग्री को अपलोड एवं स्ट्रीमिंग करता था.जमानत अर्जी में यह भी कहा गया था कि पूरे पूरक आरोप पत्र में एक भी आरोप मौजूदा आवेदक (कुंद्रा) के खिलाफ नहीं है, जो इंगित करे कि वह किसी वीडियो की शूटिंग में सक्रिय रूप से शामिल थे, बल्कि यह कलाकार के विवेक पर है कि वह सामग्री ऐप पर अपलोड करे या नहीं करे.आवेदन में आगे कहा गया था कि शिकायत की सामग्री प्रथम दृष्टया कुंद्रा के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं करती. अर्जी में दावा किया गया कि कुंद्रा को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया. उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था, लेकिन प्रतिवादी (पुलिस) ने उसका नाम जबरन मामले में खींचा.
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याचिका में कहा गया कि इसकी वजह एजेंसी ही बता सकती है, लेकिन उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है. इसमें कहा गया कि जांच में साफ तौर पर दिखता है कि कुंद्रा का ‘आपत्तिजपक सामग्री’ बनाने के किसी भी अपराध में दूर-दूर तक संबंध नहीं है.