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क्रूज ड्रग्स केस : आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस से व्हाट्सएप चैट, जानें क्यों नहीं मिली जमानत - आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस की चैट

मुंबई की सेशन कोर्ट ने बुधवार को क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द कर दी है. इससे पहले क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस की व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को मिली थी. कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट्स अदालत को सौंपी, उनमें आर्यन के साथ इस एक्ट्रेस की चैट्स भी शामिल हैं.

आर्यन खान
आर्यन खान
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Published : Oct 20, 2021, 11:01 AM IST

Updated : Oct 20, 2021, 5:03 PM IST

हैदराबाद: मुंबई की सेशन कोर्ट ने बुधवार को क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द कर दी है. इससे पहले क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस की व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को मिली थी. कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट्स अदालत को सौंपी, उनमें आर्यन के साथ इस एक्ट्रेस की चैट्स भी शामिल हैं.

दोनों पक्षों की दलीलें

कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था. आइए जानते हैं एनसीबी ने कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दीं, जिसके वजह से आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई.

आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस की चैट
आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस की चैट

एनसीबी की कोर्ट में 10 दलीलें.....

1. एनसीबी ने कहा ठोस सबूतों के आधार पर दोनों आर्यन और अरबाज की गिरफ्तारी की है.

2. ड्रग्स रेकैट में विदेशी लिंक की जांच जरूरी है.3. दोनों आरोपी इससे पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं.

4. दोनों व्हाट्सएप चैट की जांच होनी जरूरी है.

5. ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन आर्यन खान साजिश का हिस्सा हैं.

6. आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स की बरामदगी हुई है.

7. बरामद ड्रग्स की मात्रा ज्यादा थी और दोनों ही ड्रग्स का सेवन करने वाले थे

8. आर्यन ने पहली बार नहीं ली है ड्रग्स, कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे हैं आर्यन खान

9. आर्यन खान ने ड्रग्स को लेकर लंबी चैट की थी.

10. ड्रग्स नहीं मिलने पर धारा 37 लागू होती है.

आर्यन खान के वकील का पक्ष

वहीं, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इन बातों को जज के सामने रखा.

1. अनुमान के आधार पर जेल में नहीं रख सकते.

2. आर्यन खान की जमानत से जांच पर असर नहीं पड़ेगा.

3. रेव पार्टी को लेकर कोई मैसेज और चैट सामने नहीं आई.

4. आर्यन खान को साजिश के शक में जेल में नहीं रख सकते.

ये भी पढ़ें: Aryan Khan ड्रग्स केस के बीच CM उद्धव ने क्यों कहा महाराष्ट्र को किया जा रहा बदनाम ...?

क्या है पूरा मामला ?

2 अक्टूबर की रात को मुंबई के तट से गोवा जा रहे कोर्डेलिया शिप पर चल रही ड्रग्स पार्टी में जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी की एक गुप्त टीम ने छापा मारा था. एनसीबी को शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बिना पर एनसीबी की टीम भेष बदलकर शिप में घात लगाए बैठी थी. वहीं, इस छापे में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सात लोगों को पकड़ा था. कुछ दिन एनसीबी की हिरासत में रखने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद आर्यन खान को मुंबई की सबसे बड़ी आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: आर्यन ने शाहरुख खान और गौरी से वीडियो कॉल पर की बात, मां का छलका दर्द

हैदराबाद: मुंबई की सेशन कोर्ट ने बुधवार को क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द कर दी है. इससे पहले क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस की व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को मिली थी. कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट्स अदालत को सौंपी, उनमें आर्यन के साथ इस एक्ट्रेस की चैट्स भी शामिल हैं.

दोनों पक्षों की दलीलें

कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था. आइए जानते हैं एनसीबी ने कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दीं, जिसके वजह से आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई.

आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस की चैट
आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस की चैट

एनसीबी की कोर्ट में 10 दलीलें.....

1. एनसीबी ने कहा ठोस सबूतों के आधार पर दोनों आर्यन और अरबाज की गिरफ्तारी की है.

2. ड्रग्स रेकैट में विदेशी लिंक की जांच जरूरी है.3. दोनों आरोपी इससे पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं.

4. दोनों व्हाट्सएप चैट की जांच होनी जरूरी है.

5. ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन आर्यन खान साजिश का हिस्सा हैं.

6. आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स की बरामदगी हुई है.

7. बरामद ड्रग्स की मात्रा ज्यादा थी और दोनों ही ड्रग्स का सेवन करने वाले थे

8. आर्यन ने पहली बार नहीं ली है ड्रग्स, कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे हैं आर्यन खान

9. आर्यन खान ने ड्रग्स को लेकर लंबी चैट की थी.

10. ड्रग्स नहीं मिलने पर धारा 37 लागू होती है.

आर्यन खान के वकील का पक्ष

वहीं, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इन बातों को जज के सामने रखा.

1. अनुमान के आधार पर जेल में नहीं रख सकते.

2. आर्यन खान की जमानत से जांच पर असर नहीं पड़ेगा.

3. रेव पार्टी को लेकर कोई मैसेज और चैट सामने नहीं आई.

4. आर्यन खान को साजिश के शक में जेल में नहीं रख सकते.

ये भी पढ़ें: Aryan Khan ड्रग्स केस के बीच CM उद्धव ने क्यों कहा महाराष्ट्र को किया जा रहा बदनाम ...?

क्या है पूरा मामला ?

2 अक्टूबर की रात को मुंबई के तट से गोवा जा रहे कोर्डेलिया शिप पर चल रही ड्रग्स पार्टी में जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी की एक गुप्त टीम ने छापा मारा था. एनसीबी को शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बिना पर एनसीबी की टीम भेष बदलकर शिप में घात लगाए बैठी थी. वहीं, इस छापे में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सात लोगों को पकड़ा था. कुछ दिन एनसीबी की हिरासत में रखने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद आर्यन खान को मुंबई की सबसे बड़ी आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: आर्यन ने शाहरुख खान और गौरी से वीडियो कॉल पर की बात, मां का छलका दर्द

Last Updated : Oct 20, 2021, 5:03 PM IST
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