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पॉप सिंगर शकीरा पर चल सकता है ये मुकदमा, जानें पूरा मामला

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Published : Jul 29, 2021, 9:50 PM IST

कोलंबिया की गायिका शकीरा (Shakria) द्वारा कथित कर चोरी के मामले की जांच करने वाले स्पेन के न्यायाधीश ने उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की है. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे सबूत हैं कि पॉप स्टार ने देश में कर चुकाने की प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया.

शकीरा
शकीरा

बार्सिलोना : कोलंबिया की गायिका शकीरा (Shakria) द्वारा कथित कर चोरी के मामले की जांच करने वाले स्पेन के न्यायाधीश ने उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की है. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे सबूत हैं कि पॉप स्टार ने देश में कर चुकाने की प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया.

न्यायाधीश मार्को जुबेरियास ने अपने आदेश में लिखा है कि तीन साल की उनकी जांच में पाया गया कि इस मामले में शकीरा के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है.

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अभियोजकों ने दिसंबर 2019 में आरोप लगाया कि गायिका ने स्पेन में 2012 और 2014 के बीच 1.64 करोड़ डॉलर कर का भुगतान नहीं किया. पनामा में अपने आवास के बावजूद वह इस अवधि में स्पेन में रह रही थीं.

शकीरा (44) ने जून 2019 में अपनी गवाही में किसी गड़बड़ी से इनकार किया था. शकीरा की जनसंपर्क टीम ने कहा था कि कर कार्यालय द्वारा बकाये के बारे में सूचित करने पर उन्होंने रकम का भुगतान कर दिया था.

कर चोरी के लिए दोष साबित होने पर शकीरा पर जुर्माना लग सकता है और जेल की सजा हो सकती है. हालांकि दो साल से कम कारावास होने पर न्यायाधीश पहली बार अपराध करने वाले गुनहगार की सजा माफ कर सकते हैं.

(भाषा)

ये भी पढ़ें : टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया 'हीरोपंती-2' से क्लाइमेक्स फाइट सीन, देखें वीडियो

बार्सिलोना : कोलंबिया की गायिका शकीरा (Shakria) द्वारा कथित कर चोरी के मामले की जांच करने वाले स्पेन के न्यायाधीश ने उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की है. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे सबूत हैं कि पॉप स्टार ने देश में कर चुकाने की प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया.

न्यायाधीश मार्को जुबेरियास ने अपने आदेश में लिखा है कि तीन साल की उनकी जांच में पाया गया कि इस मामले में शकीरा के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है.

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अभियोजकों ने दिसंबर 2019 में आरोप लगाया कि गायिका ने स्पेन में 2012 और 2014 के बीच 1.64 करोड़ डॉलर कर का भुगतान नहीं किया. पनामा में अपने आवास के बावजूद वह इस अवधि में स्पेन में रह रही थीं.

शकीरा (44) ने जून 2019 में अपनी गवाही में किसी गड़बड़ी से इनकार किया था. शकीरा की जनसंपर्क टीम ने कहा था कि कर कार्यालय द्वारा बकाये के बारे में सूचित करने पर उन्होंने रकम का भुगतान कर दिया था.

कर चोरी के लिए दोष साबित होने पर शकीरा पर जुर्माना लग सकता है और जेल की सजा हो सकती है. हालांकि दो साल से कम कारावास होने पर न्यायाधीश पहली बार अपराध करने वाले गुनहगार की सजा माफ कर सकते हैं.

(भाषा)

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