मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नाम एक खास संदेश लिखा और अपने इस नोट में उन्हें बीएमसी को राज्य सरकार का 'पालतू' कहकर बुलाया.
कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इमारतों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 351 में उल्लेखित नियमों का जिक्र किया.
इसमें लिखा गया, "इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नगर निगम के नियम - व्यक्ति विशेष को 15 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इमारत की संरचना ढहाई जा सकती है. संरचना अवैध होने पर भी उसे तोड़ते वक्त अगर नगर निगम नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें कुछ मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है और जिन भी ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया है, उनकी वसूली उन अधिकारियों से की जाती है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है."
कंगना ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "महाराष्ट्र सरकार और इनके पालतू बीएमसी के लिए एक खास संदेश."
बता दें, शिवसेना और कंगना रनौत में तकरार के बीच एक्ट्रेस के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई का मामला कोर्ट में है. कंगना रनौत ने अपने दफ्तर (बंगला) का कथित अवैध हिस्सा बीएमसी द्वारा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर रखी है, जिस पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने हलफनामे में बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया.
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गौरतलब है कि बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करता है और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है. जबकि कंगना इन आरोपों से इनकार कर चुकी हैं.