ETV Bharat / sitara

राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई टली

author img

By

Published : Apr 9, 2021, 5:00 PM IST

सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन तीन अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए पेश की गई स्थानांतरण याचिका पर समय अभाव के चलते सुनवाई टल गई. अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

hearing on salman khan transfer petition in blackbuck hunting case deferred in rajasthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई टली

जोधपुर. सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन तीन अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए पेश की गई स्थानांतरण याचिका पर समय अभाव के चलते सुनवाई टल गई. अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हुई. लेकिन अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा.

राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में विचाराधीन तीनों अपीलों पर अंतरिम आदेश जारी किया था कि तीनों अपीलों पर सुनवाई स्थगित रहेगी. हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानान्तरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई है. वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है.

पढ़ें : सलमान खान ने कबीर बेदी के संस्मरण के कवर का अनावरण किया

जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि काले हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी और बाकियों को रिहा कर दिया गया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में ही सुनवाई की जाये.

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानान्तरित कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीनों अपीलों जो ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनको हाईकोर्ट में स्थानान्तरित किया जाये. याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद,सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यन्त सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है.

पढ़ें : थलपति विजय स्टारर 'मास्टर' के रीमेक में नजर आ सकते हैं सलमान खान

5 मार्च को न्यायाधीश मनोज गर्ग ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय चाहा. जिस पर 9 अप्रैल तक का समय दिया गया था. वहीं शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यन्त सिंह को भी नोटिस जारी किये गये हैं.

जोधपुर. सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन तीन अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए पेश की गई स्थानांतरण याचिका पर समय अभाव के चलते सुनवाई टल गई. अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हुई. लेकिन अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा.

राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में विचाराधीन तीनों अपीलों पर अंतरिम आदेश जारी किया था कि तीनों अपीलों पर सुनवाई स्थगित रहेगी. हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानान्तरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई है. वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है.

पढ़ें : सलमान खान ने कबीर बेदी के संस्मरण के कवर का अनावरण किया

जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि काले हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी और बाकियों को रिहा कर दिया गया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में ही सुनवाई की जाये.

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानान्तरित कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीनों अपीलों जो ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनको हाईकोर्ट में स्थानान्तरित किया जाये. याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद,सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यन्त सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है.

पढ़ें : थलपति विजय स्टारर 'मास्टर' के रीमेक में नजर आ सकते हैं सलमान खान

5 मार्च को न्यायाधीश मनोज गर्ग ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय चाहा. जिस पर 9 अप्रैल तक का समय दिया गया था. वहीं शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यन्त सिंह को भी नोटिस जारी किये गये हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.