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पोर्नोग्राफी मामला : न्यायालय ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई - porn movie racket

अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ पांडे को आरोपी बनाया गया है. उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर, 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी. दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो के वितरण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

न्यायालय ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
न्यायालय ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
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Published : Jan 18, 2022, 1:59 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे को गिरफ्तारी से मंगलवार को संरक्षण दे दिया. न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, नोटिस जारी करें...इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ पांडे को आरोपी बनाया गया है. उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर, 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी. दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो के वितरण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित/ प्रसारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की कुछ धाराओं, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी के डर से, कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर उन्होंने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उन्हें फंसाया गया है.

पीटीआई-भाषा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे को गिरफ्तारी से मंगलवार को संरक्षण दे दिया. न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, नोटिस जारी करें...इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ पांडे को आरोपी बनाया गया है. उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर, 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी. दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो के वितरण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित/ प्रसारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की कुछ धाराओं, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी के डर से, कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर उन्होंने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उन्हें फंसाया गया है.

पीटीआई-भाषा

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