ETV Bharat / sitara

चेक बाउंसिंग मामले में इस ऐक्ट्रेस को मिली 6 महीने की सजा

एक पुराने चेक बाउंसिंग के मामले में ऐक्ट्रेस कोइना मित्रा को कोर्ट ने 6 महीने की सजा और ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश दिया है. यह मामला 2013 का है जब मॉडल पूनम सेठी को दिया कोइना का चेक बाउंस हो गया था.

author img

By

Published : Jul 22, 2019, 12:21 PM IST

Updated : Jul 22, 2019, 12:28 PM IST

Cheque bouncing case: Koena Mitra gets six month's jail

मुंबई : ऐक्ट्रेस कोइना मित्रा को एक चेक बाउंसिंग केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. सूत्रों के मुताबिक मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में कोर्ट ने कोइना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जबकि फंड्स नहीं होने का कारण कोइना के चेक बाउंस हो गया था. हालांकि कोइना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और वह फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया. दरअसल केस के मुताबिक, कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपये लिए थे. इस रकम को वापस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपये का चेक दिया था, जोकि बाउंस हो गया था.

पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन जब उन्होंने तब भी रकम वापस नहीं की तो पूनम ने 10 अक्टूबर 2013 में कोर्ट में कोइना के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूनम सेठी की फाइनैंशल कंडिशन ही ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रूपये उधार दे सकें.

इसके अलावा कोइना ने पूनम पर उनके चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है. हालांकि कोइना के इन आरोपों को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया.

मुंबई : ऐक्ट्रेस कोइना मित्रा को एक चेक बाउंसिंग केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. सूत्रों के मुताबिक मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में कोर्ट ने कोइना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जबकि फंड्स नहीं होने का कारण कोइना के चेक बाउंस हो गया था. हालांकि कोइना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और वह फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया. दरअसल केस के मुताबिक, कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपये लिए थे. इस रकम को वापस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपये का चेक दिया था, जोकि बाउंस हो गया था.

पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन जब उन्होंने तब भी रकम वापस नहीं की तो पूनम ने 10 अक्टूबर 2013 में कोर्ट में कोइना के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूनम सेठी की फाइनैंशल कंडिशन ही ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रूपये उधार दे सकें.

इसके अलावा कोइना ने पूनम पर उनके चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है. हालांकि कोइना के इन आरोपों को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया.

Intro:Body:

मुंबई : ऐक्ट्रेस कोइना मित्रा को एक चेक बाउंसिंग केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. सूत्रों के मुताबिक मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में कोर्ट ने कोइना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जबकि फंड्स नहीं होने का कारण कोइना के चेक बाउंस हो गया था. हालांकि कोइना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और वह फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी. 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया. दरअसल केस के मुताबिक, कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपये लिए थे. इस रकम को वापस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपये का चेक दिया था, जोकि बाउंस हो गया था.

पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन जब उन्होंने तब भी रकम वापस नहीं की तो पूनम ने 10 अक्टूबर 2013 में कोर्ट में कोइना के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूनम सेठी की फाइनैंशल कंडिशन ही ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रूपये उधार दे सकें.

इसके अलावा कोइना ने पूनम पर उनके चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है. हालांकि कोइना के इन आरोपों को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया.  


Conclusion:
Last Updated : Jul 22, 2019, 12:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.