ETV Bharat / sitara

देशद्रोह मामला : बॉम्बे HC ने कंगना की गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक लगाई रोक - देशद्रोह के मामले रोक

कंगना रनौत के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए FIR दर्ज कराई गई थी. इस मामले में अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है.

Bombay High Court puts interim stay on arrest of Kangana in Sedition Case
हाई कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में कंगना की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
author img

By

Published : Jan 11, 2021, 1:31 PM IST

Updated : Jan 11, 2021, 2:31 PM IST

मुंबई : देशद्रोह के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थोड़ी राहत मिली है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जनवरी तक अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

कंगना रनौत के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एक शिकायतकर्ता ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो समुदायों को भड़काने की कोशिश की है. इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कंगना और रंगोली ने अलग-अलग वजह बताई थी और हाजिर नहीं हुई थीं.

पढ़ें : मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तौर पर हो रहा है मेरा शोषण : कंगना

कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था. कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया गया था कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का आदेश दिया था. जिसके बाद दोनों बहन 8 जनवरी को पुलिस थाने पहुंची थीं. बता दें कि 2 घण्टे तक पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया.

मुंबई : देशद्रोह के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थोड़ी राहत मिली है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जनवरी तक अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

कंगना रनौत के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एक शिकायतकर्ता ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो समुदायों को भड़काने की कोशिश की है. इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कंगना और रंगोली ने अलग-अलग वजह बताई थी और हाजिर नहीं हुई थीं.

पढ़ें : मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तौर पर हो रहा है मेरा शोषण : कंगना

कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था. कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया गया था कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का आदेश दिया था. जिसके बाद दोनों बहन 8 जनवरी को पुलिस थाने पहुंची थीं. बता दें कि 2 घण्टे तक पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया.

Last Updated : Jan 11, 2021, 2:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.