मुंबई : देशद्रोह के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थोड़ी राहत मिली है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जनवरी तक अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.
कंगना रनौत के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एक शिकायतकर्ता ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो समुदायों को भड़काने की कोशिश की है. इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कंगना और रंगोली ने अलग-अलग वजह बताई थी और हाजिर नहीं हुई थीं.
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कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था. कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया गया था कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का आदेश दिया था. जिसके बाद दोनों बहन 8 जनवरी को पुलिस थाने पहुंची थीं. बता दें कि 2 घण्टे तक पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया.