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आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. मामला मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी (Mumbai Cruise Drugs Party) का है. आर्यन एनसीबी (Aryan NCB) की गिरफ्त में गत 24 दिनों से हैं. फिलहाल आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल (Aryan Mumbai Arthur Road Jail) में बंद हैं.

आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई
आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई
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Published : Oct 26, 2021, 6:48 AM IST

Updated : Oct 26, 2021, 5:21 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान को जमानत (Aryan Khan bail plea Bombay high court) पर सुनवाई चल रही है. आर्यन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Aryan Plea Bombay HC) ने गत 21 अक्टूबर को कहा था कि वह 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई (Aryan Khan bail plea hearing) करेगा.

वकील ने दायर किया कोर्ट में हलफनामा

आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. प्रभाकर साहिल द्वारा लगाए गए आरोप से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का कोई लेना-देना नहीं है. हलफनामा में कहा गया है कि किरण गोलावी और प्रभाकर सैल को नहीं जानते हैं.

मुकुल रोहतगी ने जस्‍ट‍िस साम्‍ब्रे से कहा- मी लॉर्ड मैं आर्यन खान की तरफ से पहले पेश होना चाहता हूं.

रोहतगी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा: मैं अपनी कोश‍िश करते हुए संक्षेप में बात रखने की कोश‍िश करता हूं. उनकी उम्र 23 साल है. वह कैलिफोर्निया, यूएसए में थे. नई कहानी 2 अक्टूबर से शुरू होती है, बॉम्बे से गोवा जाने के लिए एक क्रूज था, आर्यन खान को एक गेस्‍ट के तौर पर क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उन्हें प्रतीक गाबा ने इन्‍वाइट किया था. वह खान और अरबाज मर्चेंट को जानता था, तो खान और मर्चेंट को बुलाया गया. 2 अक्टूबर की दोपहर को विज्ञापन के मुताबिक वह क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे. ऐसा लगता है कि एनसीबी को पहले से सूचना थी कि लोग ड्रग्स ले जा रहे होंगे. इसलिए एनसीबी ने अधिकारियों को भेजा ताकि वो ऐसे लोगों को पकड़ सकें.

'आर्यन के पास से न ड्रग्‍स मिले, न ही उन्‍होंने सेवन किया'

रोहतगी ने आगे कहा: आर्यन खान और मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी कि उन्‍होंने ड्रग्‍स का सेवन किया है. मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूतों से बरामद की गई. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है, हमें इसकी चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह आर्यन के दोस्त हैं. जहां तक आर्यन की बात है. उनके पास से कोई जब्‍ती नहीं हुई है. कोई सेवन नहीं हुआ है. कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ. मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं है. उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था, जिसे अगली तारीख को वापस ले लिया गया था.

अरबाज के जूते में क्‍या है, इससे मेरा क्‍या लेना-देना'

रोहतगी ने आगे कहा: मैंने मजिस्ट्रेट का रुख किया, उन्होंने कहा कि जमानत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जाएं. फिर हम जिला अदालत चले गए. जिसे खारिज कर दिया गया, यहां कोई सेवन नहीं हुआ है. कोई बरामदगी नहीं है, मेरे खिलाफ यह तर्क दिया गया कि आप अरबाज मर्चेंट के साथ आए थे, इसलिए आपके पास कॉन्‍शस पजेशन था, वो कहते हैं कि यह मुझे पता था. उनके पास मेरे ख‍िलाफ कुछ नहीं है. इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं. किसी के पास उसके जूते में क्‍या है, यह मेरी प्रॉब्‍लम का नहीं है.

मुकुल रोहतगी- आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी. मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर 2 मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला. इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है. कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?

मुकुल रोहतगी- आर्यन खान को 'गलत गिरफ्तार' किया गया.

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (former Attorney General Mukul Rohatgi) ने कहा है कि क्रूज शिप ड्रग्स मामले (Cruise Ship Drugs Case) में वे आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर उनका पक्ष रखेंगे.

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे (Aryan Lawyer Satish Maneshinde) ने 21 अक्टूबर को कहा था, 'हमने अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होनी चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया.'

गौरतलब है कि ड्रग्स जब्ती मामले में आर्यन (Drugs Seizure Aryan Khan) और दो अन्य को मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार, 21 अक्टूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. एनडीपीएस अदालत में जमानत याचिका खारिज होने पर आर्यन खान बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) भी अपील करेंगे. उनके वकील ने कहा है कि एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका (NDPS Court Bail Plea) खारिज होने के बाद अब वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

यह भी पढ़ें- NCP नेता नवाब मलिक के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े के पिता, मेरा नाम ज्ञानदेव है दाउद नहीं

मर्चेंट के वकील अली कासिफ (Merchant's lawyer Lawyer Ali Kasif) ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी को हम बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं. जमानत के लिए दो अन्य आरोपियों के भी उच्च न्यायालय में आवेदन करने की संभावना है.'

यह भी पढ़ें- क्रूज ड्रग्स केस : आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस से व्हाट्सएप चैट, जानें क्यों नहीं मिली जमानत

ड्रग्स मामले में आर्यन के अलावा, बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से भी पूछताछ की जा रही है. जांच के एक हिस्से के रूप में अनन्या से 21-22 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई कार्यालय में पूछताछ की जा चुकी है.

बता दें कि एनसीबी की एक टीम ने गत 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज (Cordelia Cruise Ship) पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया था. क्रूज गोवा जा रही थी. इस मामले में अब तक दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

(एएनआई)

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान को जमानत (Aryan Khan bail plea Bombay high court) पर सुनवाई चल रही है. आर्यन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Aryan Plea Bombay HC) ने गत 21 अक्टूबर को कहा था कि वह 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई (Aryan Khan bail plea hearing) करेगा.

वकील ने दायर किया कोर्ट में हलफनामा

आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. प्रभाकर साहिल द्वारा लगाए गए आरोप से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का कोई लेना-देना नहीं है. हलफनामा में कहा गया है कि किरण गोलावी और प्रभाकर सैल को नहीं जानते हैं.

मुकुल रोहतगी ने जस्‍ट‍िस साम्‍ब्रे से कहा- मी लॉर्ड मैं आर्यन खान की तरफ से पहले पेश होना चाहता हूं.

रोहतगी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा: मैं अपनी कोश‍िश करते हुए संक्षेप में बात रखने की कोश‍िश करता हूं. उनकी उम्र 23 साल है. वह कैलिफोर्निया, यूएसए में थे. नई कहानी 2 अक्टूबर से शुरू होती है, बॉम्बे से गोवा जाने के लिए एक क्रूज था, आर्यन खान को एक गेस्‍ट के तौर पर क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उन्हें प्रतीक गाबा ने इन्‍वाइट किया था. वह खान और अरबाज मर्चेंट को जानता था, तो खान और मर्चेंट को बुलाया गया. 2 अक्टूबर की दोपहर को विज्ञापन के मुताबिक वह क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे. ऐसा लगता है कि एनसीबी को पहले से सूचना थी कि लोग ड्रग्स ले जा रहे होंगे. इसलिए एनसीबी ने अधिकारियों को भेजा ताकि वो ऐसे लोगों को पकड़ सकें.

'आर्यन के पास से न ड्रग्‍स मिले, न ही उन्‍होंने सेवन किया'

रोहतगी ने आगे कहा: आर्यन खान और मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी कि उन्‍होंने ड्रग्‍स का सेवन किया है. मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूतों से बरामद की गई. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है, हमें इसकी चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह आर्यन के दोस्त हैं. जहां तक आर्यन की बात है. उनके पास से कोई जब्‍ती नहीं हुई है. कोई सेवन नहीं हुआ है. कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ. मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं है. उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था, जिसे अगली तारीख को वापस ले लिया गया था.

अरबाज के जूते में क्‍या है, इससे मेरा क्‍या लेना-देना'

रोहतगी ने आगे कहा: मैंने मजिस्ट्रेट का रुख किया, उन्होंने कहा कि जमानत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जाएं. फिर हम जिला अदालत चले गए. जिसे खारिज कर दिया गया, यहां कोई सेवन नहीं हुआ है. कोई बरामदगी नहीं है, मेरे खिलाफ यह तर्क दिया गया कि आप अरबाज मर्चेंट के साथ आए थे, इसलिए आपके पास कॉन्‍शस पजेशन था, वो कहते हैं कि यह मुझे पता था. उनके पास मेरे ख‍िलाफ कुछ नहीं है. इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं. किसी के पास उसके जूते में क्‍या है, यह मेरी प्रॉब्‍लम का नहीं है.

मुकुल रोहतगी- आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी. मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर 2 मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला. इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है. कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?

मुकुल रोहतगी- आर्यन खान को 'गलत गिरफ्तार' किया गया.

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (former Attorney General Mukul Rohatgi) ने कहा है कि क्रूज शिप ड्रग्स मामले (Cruise Ship Drugs Case) में वे आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर उनका पक्ष रखेंगे.

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे (Aryan Lawyer Satish Maneshinde) ने 21 अक्टूबर को कहा था, 'हमने अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होनी चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया.'

गौरतलब है कि ड्रग्स जब्ती मामले में आर्यन (Drugs Seizure Aryan Khan) और दो अन्य को मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार, 21 अक्टूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. एनडीपीएस अदालत में जमानत याचिका खारिज होने पर आर्यन खान बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) भी अपील करेंगे. उनके वकील ने कहा है कि एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका (NDPS Court Bail Plea) खारिज होने के बाद अब वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

यह भी पढ़ें- NCP नेता नवाब मलिक के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े के पिता, मेरा नाम ज्ञानदेव है दाउद नहीं

मर्चेंट के वकील अली कासिफ (Merchant's lawyer Lawyer Ali Kasif) ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी को हम बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं. जमानत के लिए दो अन्य आरोपियों के भी उच्च न्यायालय में आवेदन करने की संभावना है.'

यह भी पढ़ें- क्रूज ड्रग्स केस : आर्यन खान की हुई थी एक्ट्रेस से व्हाट्सएप चैट, जानें क्यों नहीं मिली जमानत

ड्रग्स मामले में आर्यन के अलावा, बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से भी पूछताछ की जा रही है. जांच के एक हिस्से के रूप में अनन्या से 21-22 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई कार्यालय में पूछताछ की जा चुकी है.

बता दें कि एनसीबी की एक टीम ने गत 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज (Cordelia Cruise Ship) पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया था. क्रूज गोवा जा रही थी. इस मामले में अब तक दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

(एएनआई)

Last Updated : Oct 26, 2021, 5:21 PM IST
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