हैदराबाद : बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार (28 अक्टूबर) को एक बार फिर सुनवाई हुई. एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. वहीं, वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में आर्यन खान की पैरवी की. कोर्ट में तकरीबन दो घंट तक दोनों वकीलों में बहस चली और जस्टिस सांबरे ने भी एनसीबी के वकील अनिल सिंह से कई जवाब किए. इसके बाद जस्टिस सांबरे ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने का फैसला सुनाया. आइए जानते हैं इस पूरे मामले में क्या-क्या बातें हुई...?
----बृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश की गईं दलीलें......
---एनसीबी के वकील अनिल सिंह (एएसजी) की दलीलें--
आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स की पूरी जानकारी थी.
आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है.
कई साल से आर्यन और अरबाज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं.
ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था आर्यन खान.
ड्रग्स पेडलर अचित क्रूज से गिरफ्तार नहीं हुआ था.
----एएसजी अनिल सिंह की दलीलों पर जस्टिस सांबरे ने पूछा...
ड्रग्स के कारोबार का आधार क्या है?
आर्यन पर कारोबार के आरोप का आधार क्या है
---एएसजी अनिल सिंह का जवाब....
चैट से कारोबार की बात सामने आई है.
मेरे पास वॉट्सएप चैट का पूरा रिकॉर्ड है.
अगर जज चाहे तो मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं.
आर्यन और अरबाज दोनों दोस्त हैं और साथ में पार्टी में गए थे.
आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला है.
65 बी सर्टिफिकेट और ड्रग्स चैट ड्रग्स की पुष्टि करता है.
इनके पास ड्रग्स कैसे मिला इसकी जांच होनी चाहिए.
बहस के आखिर में मैं रिकॉर्ड देखूंगा- जस्टिस सांबरे
क्रूज से 8 लोगों के पास कई तरह के ड्रग्स मिले- अनिल सिंह
यह महज कोई संयोग नहीं, आप मात्रा देखिए- अनिल सिंह
व्हाट्सएप चैट व्यवसायिक कारोबार का सबूत है-अनिल सिंह
क्या आर्यन खान के व्यवासायिक इस्तेमाल का सबूत है - जस्टिस सांबरे
मैं उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता, मेरे पास पूरी फाइल है- अनिल सिंह
क्रूज पर ड्रग्स बस निजी इस्तेमाल तक नहीं था- अनिल सिंह
ड्रग्स मिलने की वजह से ही धारा 28 और 29 लगाई गईं- अनिल सिंह
क्रूज पर यात्रा के दौरान ड्रग्स का सेवन किया जाना था- अनिल सिंह
क्रूज वहां सिर्फ दो दिन के लिए ही था- अनिल सिंह
आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स का सेवन करने वाले थे- अनिल सिंह
-----आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें--
साजिश का सबूत होना चाहिए.
आर्यन खान, अरबाज के साथ थे लेकिन नहीं पता था कि उसके पास ड्रग्स है.
साजिश साबित करना मुश्किल, लेकिन सबूतों का कहां हैं ?
आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला.
5 दूसरे लोगों का आरोप आर्यन पर मढ़ा गया.
मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई?
आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है.
अरबाज मर्चेंट और अचित के अलावा आर्यन खान किसी को नहीं जानते थे.
अचित के पास सिर्फ 2.6 ग्राम ड्रग्स मिला.
मामले में पहले ही दो लोगों को जमानत मिल चुकी है.
कोर्ट के बाहर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी का बयान
अरबाज खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लिए एक रेगुलर केस की तरह था, मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है.'
जस्टिस सांबरे ने कहा था फैसला जरूर करेंगे
इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी. बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की थी.
कोर्ट में मामले पर करीब दो घंटे हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सांबरे ने कहा था कि वह अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें बृहस्पतिवार (28 अक्टूबर) को सुनेंगे. अनिल सिंह ड्रग्स केस में एनसीबी का पक्ष रख रहे थे. न्यायमूर्ति ने कहा, कल हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे.
गौरतलब है कि बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान ड्रग्स मामल में मामले में आर्यन खान (23), मर्चेंट और धमेचा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. 20 अक्टूबर को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.
- कल (बुधवार) आर्यन खान के वकील ने पेश की ये दलीलें
3 अक्टूबर को समान अपराध में सबकी गिरफ्तारी हुई.
गिरफ्तारी के बजाय सहयोग लेना चाहिए था.
अरबाज पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है.
आरोपियों से संबंध नहीं है.
गिरफ्तारी गैर-कानूनी तरीके से की गई.
जब साजिश नहीं हुई तो गिरफ्तारी क्यों की गई.
27 ए और 29 का जिक्र नहीं था.
अरबाज की गिरफ्तारी भी गैर-कानूनी.
बेल नियम है बल्कि जेल अपवाद होना चाहिए
अब गिरफ्तारी नियम हो चुकी है और बेल अपवाद.
41 ए में नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी.
इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी.
अरबाज मर्चेंट का केस भी लड़ रहे हैं अमित देसाई. अब एनसीबी अपना पक्ष रखेगी.
अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला है.
मामला निजी सेवन से ज्यादा नहीं है.
अगर उल्लंघन हुआ है तो रिहाई भी होनी चाहिए.
ड्रग्स का कोई टेस्ट क्यों नहीं हुआ.
गिरफ्तारी को कोई आधार नहीं बनता है.
साजिश के लिए गिरफ्तार दो लोगों को बेल मिल गई है.
जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था.
तीनों के साथ गिरफ्तार महिला का पंचनामा नहीं है.
जो गुनाह हुआ ही नहीं फिर उस पर गिरफ्तारी कैसे हुई?
इस्तेमाल एक क्रिया है, जो हुई ही नहीं है.
एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दी है.
सीसीटीवी फुटेज पर कुछ क्यों नहीं किया गया?
तीन अलग लोग फिर साजिश कैसे हो सकती है?
सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी तो साजिश के आधार पर गिरफ्तारी क्यों हुई?
क्या था पूरा मामला ?
गौरतलब है कि बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर चल रही ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में छापेमारी के दौरान आर्यन खान (23), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आर्यन खान की चार बार जमानत याचिका खारिज की गई थी. 20 अक्टूबर को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. आर्यन खान तकरीबन 21 दिन से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हैं. शुक्रवार (29 अक्टूबर) को आर्यन खान और अन्यों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
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