वाशिंगटन: प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा है कि यह मानना गलत है कि एच-1बी वीजा धारकों को नौकरी से निकाले जाने पर 60 दिन के भीतर देश छोड़ना होता है. हालांकि उनके पास देश में रहने के कई विकल्प मौजूद हैं. 'फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज' (एफआईआईडीएस) को लिखे पत्र में यूएससीआईएस के निदेशक उर एम जद्दू ने कहा, 'जब गैर-आप्रवासी कर्मचारियों को निकाला जाता है, तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता और कुछ मामलों में गलत तरीके से मान लिया जाता है कि उनके पास 60 दिन के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.'
नौकरी से निकाले गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए काम कर रहे 'फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज' ने हाल में यूएससीआईएस को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छंटनी के प्रभावों के बारे में लिखा था और देश छोड़ने के लिए 60 दिन की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था. यूएससीआईएस ने कहा, 'हम विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी से निकाले गए लोगों की समस्या से अवगत हैं.' यूएससीआईएस के अनुसार, जब गैर-आप्रवासी कर्मचारी स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से... नौकरी छोड़ते हैं तो आम तौर उनके पास चार विकल्प होते हैं. इनमें गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करना और स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना शामिल है.
यूएससीआईएस ने कहा कि वे 'बाध्यकारी परिस्थितियों' में रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए एक आवेदन भी दायर कर सकते हैं या नियोक्ता को बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं. यूएससीआईएस ने एक पत्र में कहा, 'यदि इनमें से कोई एक कार्रवाई 60-दिन की अवधि के भीतर की जाती है, तो अमेरिका में गैर-आप्रवासी अधिकृत रूप से 60 दिन से अधिक समय तक रह सकते हैं भले ही वे अपनी पुरानी गैर-आप्रवासी स्थिति खो चुके हों.'
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यूएससीआईएस के अनुसार, यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें तथा उनके आश्रितों को 60 दिन के भीतर या उनकी अधिकृत वैध अवधि समाप्त होने पर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है. अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने साथ ही बताया कि वित्त वर्ष 2024 के लिए एच-1बी वीजा की कार्रवाई एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और सभी पात्र आवेदकों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है.
पीटीआई-भाषा