इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shehbaz Sharif) ने बुधवार रात देश को संबोधित किया. उन्होंने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हुई हिंसा को लेकर इमरान खान पर जमकर हमला बोला. शरीफ ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी 60 अरब का घोटाला की वजह से हुई है और गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है. उन्होंने इमरान की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के केस में हुई है. शरीफ ने दोहराया कि अल कादिर ट्रस्ट में हुई गड़बड़ी के लिए इमरान को गिरफ्तार किया गया है.
पाक पीएम ने पीटीआई इमरान समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने इमरान समर्थकों ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा. शरीफ ने कहा कि दुश्मन की तरह सरकारी संस्थानों पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि इमरान के समय कई नेता जेल के अंदर थे. इमरान के जालिम शासन में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है. तब जुर्म नहीं, चेहरा देखा जाता था. उस समय बदले की कार्रवाई होती थी. विपक्षी नेताओं को फर्जी केसों में जेल भेजा गया. इल्जाम पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी. हम पर जो इल्जाम लगाए, वो साबित नहीं हुए. हमारा 40 साल का रिकॉर्ड खंगाला गया. हमने कानून का सामना करने से इनकार नहीं किया.
इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने धनशोधन के एक मामले में पुन: जांच के बाद दोनों को बेगुनाह घोषित किया है. बुधवार को एक खबर में यह दावा किया गया. भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एनएबी ने 2020 में मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया गया था कि शहबाज और उनके परिवार के सदस्य धनशोधन में और फर्जी खातों के जरिये धन के अवैध हस्तांतरण में लिप्त हैं. समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पर खबर जारी की है कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश कमर-उल-जमां द्वारा सुनवाई के दौरान अनुपूरक रिपोर्ट जमा की गयी.
हमजा शहबाज ने बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिका दाखिल कर चिकित्सा आधार पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. सोमवार को दाखिल अनुपूरक रिपोर्ट में कहा गया है कि 71 वर्षीय प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी नुसरत शहबाज, बेटे हमजा शहबाज और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुन: जांच के बाद मामले में कोई संलिप्तता नहीं मिली. एनएबी के एक अधिकारी के अनुसार एनएबी संशोधन कानून के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी. हालांकि, अदालत ने मामले में सुनवाई 24 मई तक स्थगित कर दी और प्रधानमंत्री के दामाद हारून यूसफ अजीज तथा सह-आरोपी सैयद मुहम्मद ताहिर नकवी की अंतरिम जमानत 24 मई तक बढ़ा दी.
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(इनपुट-एजेंसी)