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पाकिस्तान ने यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने की निंदा की

दिल्ली की एक अदालत द्वारा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने की पाकिस्तान की निंदा की है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके देश के बारे में निराधार आरोप लगाए गए हैं.

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पाकिस्तान यासीन मलिक दोषी निंदा की
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Published : May 20, 2022, 4:06 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने के मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने की निंदा की. हुर्रियत और प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता मलिक को साल 2017 के एक मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया गया. फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा, 'हुर्रियत के नेता यासीन मलिक को साल 2017 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मनगढ़ंत मामले में आज दोषी करार दिया गया.'

यह भी पढ़ें-Terror Funding Case: अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार

मंत्रालय ने कहा, 'यासीन मलिक को एकतरफा मामले में मानवाधिकार कानून और अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की संहिता का उल्लंघन करते हुए न केवल काल्पनिक आरोपों के तहत दोषी करार दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी निराधार आरोप लगाए गए हैं. 'बुधवार को पाकिस्तान ने भारत के प्रभारी उच्चायुक्त (चार्ज डि अफेयर) को विदेश मंत्रालय में तलब कर एक आपत्ति पत्र सौंपा, जिसमें मलिक के खिलाफ लगाए गए 'मनगढ़ंत आरोपों' को लेकर पाकिस्तान की ओर से कड़ी निंदा की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने के मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने की निंदा की. हुर्रियत और प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता मलिक को साल 2017 के एक मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया गया. फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा, 'हुर्रियत के नेता यासीन मलिक को साल 2017 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मनगढ़ंत मामले में आज दोषी करार दिया गया.'

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मंत्रालय ने कहा, 'यासीन मलिक को एकतरफा मामले में मानवाधिकार कानून और अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की संहिता का उल्लंघन करते हुए न केवल काल्पनिक आरोपों के तहत दोषी करार दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी निराधार आरोप लगाए गए हैं. 'बुधवार को पाकिस्तान ने भारत के प्रभारी उच्चायुक्त (चार्ज डि अफेयर) को विदेश मंत्रालय में तलब कर एक आपत्ति पत्र सौंपा, जिसमें मलिक के खिलाफ लगाए गए 'मनगढ़ंत आरोपों' को लेकर पाकिस्तान की ओर से कड़ी निंदा की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

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