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Nawaz Sharif In Toshakhana case: कोर्ट में पेश हुए नवाज शरीफ, तोशाखाना मामले में जमानत मिली - Nawaz Sharif gets bail

तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जमानत (Nawaz Sharif In Toshakhana case) मिल गई है. शरीफ इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में पेश (Nawaz Sharif appears before court) हुए थे. यहां कोर्ट में शरीफ की उपस्थिति को देखने के बाद जज ने उन्हें जाने की अनुमति (Nawaz Sharif gets bail) दे दी.

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By PTI

Published : Oct 24, 2023, 4:32 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल के स्व-निर्वासन के बाद लंदन से लौटने पर पहली बार मंगलवार को अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश हुए. तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ शनिवार को पाकिस्तान लौट आए. अब शरीफ के खिलाफ अदालती मामलों पर फिर से सुनवाई शुरू हो सकेगी, जो उनकी अनुपस्थिति के कारण रुक गई थी.

शरीफ इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में पेश हुए. अदालत ने चार साल बाद पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को निलंबित कर दिया था. यह दिखाने के लिए उपस्थिति महत्वपूर्ण थी कि शरीफ ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. न्यायाधीश द्वारा अदालत कक्ष में शरीफ की उपस्थिति देखने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई.

बशीर वही न्यायाधीश हैं, जिन्होंने शरीफ को एवेनफील्ड मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने शरीफ के गिरफ्तारी वारंट को मंगलवार तक के लिए निलंबित कर दिया था. इस मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी सह-आरोपी हैं. शरीफ को आज एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों के संबंध में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश होना है. अदालत ने उन्हें मंगलवार तक के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था.

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लौटने पर एवेनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में अपनी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों को सोमवार को नये सिरे से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया था. पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है. जब शरीफ 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, तब वह इन मामलों में जमानत पर थे.

पढ़ें : Nawaz Sharif Return To Pakistan: ब्रिटेन में 4 साल के आत्म-निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे पाक पूर्व पीएम नवाज शरीफ

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल के स्व-निर्वासन के बाद लंदन से लौटने पर पहली बार मंगलवार को अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश हुए. तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ शनिवार को पाकिस्तान लौट आए. अब शरीफ के खिलाफ अदालती मामलों पर फिर से सुनवाई शुरू हो सकेगी, जो उनकी अनुपस्थिति के कारण रुक गई थी.

शरीफ इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में पेश हुए. अदालत ने चार साल बाद पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को निलंबित कर दिया था. यह दिखाने के लिए उपस्थिति महत्वपूर्ण थी कि शरीफ ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. न्यायाधीश द्वारा अदालत कक्ष में शरीफ की उपस्थिति देखने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई.

बशीर वही न्यायाधीश हैं, जिन्होंने शरीफ को एवेनफील्ड मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने शरीफ के गिरफ्तारी वारंट को मंगलवार तक के लिए निलंबित कर दिया था. इस मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी सह-आरोपी हैं. शरीफ को आज एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों के संबंध में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश होना है. अदालत ने उन्हें मंगलवार तक के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था.

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लौटने पर एवेनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में अपनी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों को सोमवार को नये सिरे से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया था. पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है. जब शरीफ 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, तब वह इन मामलों में जमानत पर थे.

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