ETV Bharat / international

Trump can be sued: ट्रंप पर हिंसा के लिए पुलिस मुकदमा दायर किया जा सकता है: न्याय विभाग - डोनाल्ड ट्रम्प संसद हमला

अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) पर छह जनवरी, 2021 को हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है. अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा कि अमेरिकी संसद पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा किए गए हमले में घायल हुए पुलिस अधिकारियों और सांसदो की ओर से पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जा सकता है.

Justice Dept Trump can be sued by police for Jan 6 actions
ट्रम्प पर हिंसा के लिए पुलिस मुकदमा दायर किया जा सकता है: न्याय विभाग
author img

By

Published : Mar 3, 2023, 8:26 AM IST

Updated : Mar 3, 2023, 8:43 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हमले के मामले में घायल हुए पुलिस अधिकारियों और डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है. न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि संघीय अदालत के कार्यकारिणी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया.

न्याय विभाग ने लिखा कि राष्ट्रपति को किसी मामलों पर जनता से संवाद करने के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ऐसा भी प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी हिंसा को उकसाए. परिभाषा के अनुसार, इस तरह के आचरण राष्ट्रपति के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों के बाहर स्पष्ट रूप से आते हैं. वास्तव में, वकीलों ने ध्यान दिया कि वे ट्रंप या किसी और के लिए संभावित आपराधिक दायित्व के संबंध में एक स्थिति नहीं ले रहे हैं.

वाशिंगटन में एक संघीय न्यायाधीश ने पिछले साल ट्रंप द्वारा सांसदों और दो कैपिटल पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर साजिश के मुकदमों को खत्म करने के प्रयासों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के शब्दों से 6 जनवरी, 2021 को दंगा हुआ. अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश अमित मेहता ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिकी कैपिटल के हिंसक मामले से पहले एक रैली के दौरान ट्रम्प के उत्तेजक शब्द पहले संशोधन द्वारा संरक्षित नहीं होने के शब्द थे.

ये भी पढ़ें- अमेरिका: छह जनवरी हिंसा मामले पर बनी समिति ने रूडी गिलियानी सहित ट्रंप के कई सहयोगियों को भेजा समन

एरिक माइकल स्वालवेल द्वारा दायर किए गए मुकदमे को अधिकारी जेम्स ब्लासिंगम और सिडनी हेम्बी, और बाद में अन्य हाउस डेमोक्रेट्स का समर्थन मिला. इन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी और चोरी के झूठे आरोप लगाए और जिससे अमेरिकी कैपिटल पर हिंसा भड़की. बता दें कि 6 जनवरी 2021 को चुनाव को लेकर अमेरिकी संसद पर हिंसक हमला हुआ था. इस दौरान 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

वाशिंगटन: अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हमले के मामले में घायल हुए पुलिस अधिकारियों और डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है. न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि संघीय अदालत के कार्यकारिणी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया.

न्याय विभाग ने लिखा कि राष्ट्रपति को किसी मामलों पर जनता से संवाद करने के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ऐसा भी प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी हिंसा को उकसाए. परिभाषा के अनुसार, इस तरह के आचरण राष्ट्रपति के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों के बाहर स्पष्ट रूप से आते हैं. वास्तव में, वकीलों ने ध्यान दिया कि वे ट्रंप या किसी और के लिए संभावित आपराधिक दायित्व के संबंध में एक स्थिति नहीं ले रहे हैं.

वाशिंगटन में एक संघीय न्यायाधीश ने पिछले साल ट्रंप द्वारा सांसदों और दो कैपिटल पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर साजिश के मुकदमों को खत्म करने के प्रयासों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के शब्दों से 6 जनवरी, 2021 को दंगा हुआ. अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश अमित मेहता ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिकी कैपिटल के हिंसक मामले से पहले एक रैली के दौरान ट्रम्प के उत्तेजक शब्द पहले संशोधन द्वारा संरक्षित नहीं होने के शब्द थे.

ये भी पढ़ें- अमेरिका: छह जनवरी हिंसा मामले पर बनी समिति ने रूडी गिलियानी सहित ट्रंप के कई सहयोगियों को भेजा समन

एरिक माइकल स्वालवेल द्वारा दायर किए गए मुकदमे को अधिकारी जेम्स ब्लासिंगम और सिडनी हेम्बी, और बाद में अन्य हाउस डेमोक्रेट्स का समर्थन मिला. इन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी और चोरी के झूठे आरोप लगाए और जिससे अमेरिकी कैपिटल पर हिंसा भड़की. बता दें कि 6 जनवरी 2021 को चुनाव को लेकर अमेरिकी संसद पर हिंसक हमला हुआ था. इस दौरान 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

Last Updated : Mar 3, 2023, 8:43 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.