न्यूयॉर्क : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोर्ट ने कहा है कि उन पर से अदालत की अवमानना का आदेश हटा देंगे अगर वह 110,000 अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान करने सहित शर्तों को पूरा करें. न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने कहा कि अगर ट्रंप 20 मई तक शर्तों के साथ अतिरिक्त कागजी कार्रवाई कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें अवमानना के मामले में राहत मिल जाएगी.
एंगोरोन ने कहा कि अगर उसकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वह 7 मई को पूर्वव्यापी जुर्माना बहाल कर सकता है. उन्होंने ट्रंप से सीधे जेम्स के कार्यालय को पैसे का भुगतान करने और अटॉर्नी जनरल के लिए एस्क्रो खाते में पैसे रखने के लिए कहा. दरअसल न्यायाधीश ने 25 अप्रैल को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है. ट्रंप पर आरोप है कि वह व्यापारिक सौदों की जांच के मामले में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की ओर से जारी समन का पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रहे हैं. न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप पर प्रति दिन 10 हजार डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया था.
हालांकि रिपब्लिकन ट्रंप आरोपों से इनकार करते हैं. वहीं, डेमोक्रेट जेम्स का कहना है कि तीन साल की जांच से इस बात के सबूत सामने आए हैं कि ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने एक दशक से अधिक समय तक गगनचुंबी इमारतों और गोल्फ कोर्स जैसी संपत्ति के मूल्य को गलत बताया.
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(AP)