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पाक पीएम के बेटे के 13 और बैंक खातों को फ्रीज करने का कोर्ट का आदेश

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शाहबाज के 13 और खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है. सुलेमान पर पिता और भाई के 16 अरब रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

Pak PMs son
सुलेमान शाहबाज
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Published : Sep 11, 2022, 2:47 PM IST

लाहौर : स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शाहबाज के 13 और खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है (Court orders to freeze 13 more bank accounts of Pak PMs son). सुलेमान पर पिता शहबाज और भाई हमजा शहबाज के साथ 16 अरब रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अल अरब शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, चिनियट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स और यूनिटस स्टील समेत सुलेमान के स्वामित्व वाली कंपनियों के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेशों के बावजूद सुलेमान के खातों को फ्रीज नहीं करने के लिए बैंक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया हैं.

अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए. द न्यूज ने बताया कि अदालत ने कहा कि बैंकों को खातों को फ्रीज करने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे और जांच अधिकारी ने अदालत के आदेशों के बारे में बैंकों को लिखित में सूचित किया था. अदालत के आदेश में कहा गया है कि बैंकों ने खातों को फ्रीज करने पर अदालत के आदेशों का पालन करने के बजाय सिर्फ खातों का विवरण पेश किया. अदालत ने बैंक अधिकारियों को 17 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

लाहौर : स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शाहबाज के 13 और खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है (Court orders to freeze 13 more bank accounts of Pak PMs son). सुलेमान पर पिता शहबाज और भाई हमजा शहबाज के साथ 16 अरब रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अल अरब शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, चिनियट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स और यूनिटस स्टील समेत सुलेमान के स्वामित्व वाली कंपनियों के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेशों के बावजूद सुलेमान के खातों को फ्रीज नहीं करने के लिए बैंक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया हैं.

अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए. द न्यूज ने बताया कि अदालत ने कहा कि बैंकों को खातों को फ्रीज करने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे और जांच अधिकारी ने अदालत के आदेशों के बारे में बैंकों को लिखित में सूचित किया था. अदालत के आदेश में कहा गया है कि बैंकों ने खातों को फ्रीज करने पर अदालत के आदेशों का पालन करने के बजाय सिर्फ खातों का विवरण पेश किया. अदालत ने बैंक अधिकारियों को 17 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

पढ़ें- पाक अदालत ने धन शोधन मामले में पीएम शहबाज के बेटे को भगोड़ा घोषित किया

(आईएएनएस)

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