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Non bailable Arrest Warrant against Imran Khan: इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची इस्लामाबाद पुलिस

इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने एक महिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में सोमवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इस्लामाबाद से एक पुलिस दल पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को 'न्यायाधीश धमकी मामले' में गिरफ्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंच चुकी है.

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Published : Mar 13, 2023, 4:13 PM IST

Updated : Mar 13, 2023, 4:47 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच चुकी है. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने यह भी कहा कि अदालत अगली कार्यवाही में मामले से खारिज किए जाने की इमरान की याचिका पर दलीलें सुनेगी.

पीटीआई के अध्यक्ष ने 20 अगस्त को पुलिस के साथ-साथ न्यायपालिका की भी निंदा की थी कि शाहबाज गिल को कथित हिरासत में यातना दी गई थी और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) डॉ. अकबर नासिर खान, डीआईजी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के खिलाफ मामले दर्ज करेगी.

प्रारंभ में, इमरान पर पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) और आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने भी उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना शुरू की.

बाद में, IHC ने इमरान के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटा दिया और अवमानना ​​मामले में माफी मांगने के बाद उन्हें माफ भी कर दिया. हालाँकि, न्यायाधीश को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद दर्ज किया गया एक ऐसा ही मामला सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है.

जैसे ही आज सुनवाई फिर से शुरू हुई, पीटीआई ने इमरान के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की. जैसे ही आज सुनवाई फिर से शुरू हुई, पीटीआई ने इमरान के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की. हालांकि, न्यायाधीश रहीम ने चेतावनी जारी की कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री आज अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है.

सुनवाई में कुछ समय के अंतराल के बाद, इमरान के वकील नईम पंजोथा ने मामले में अपने मुवक्किल को बरी करने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि बरी किए जाने की याचिका में आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी.

यह भी पढ़ें: Imran Khan on his Arrest: इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की अटकलों पर अगली कार्ययोजना के दिए संकेत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच चुकी है. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने यह भी कहा कि अदालत अगली कार्यवाही में मामले से खारिज किए जाने की इमरान की याचिका पर दलीलें सुनेगी.

पीटीआई के अध्यक्ष ने 20 अगस्त को पुलिस के साथ-साथ न्यायपालिका की भी निंदा की थी कि शाहबाज गिल को कथित हिरासत में यातना दी गई थी और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) डॉ. अकबर नासिर खान, डीआईजी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के खिलाफ मामले दर्ज करेगी.

प्रारंभ में, इमरान पर पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) और आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने भी उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना शुरू की.

बाद में, IHC ने इमरान के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटा दिया और अवमानना ​​मामले में माफी मांगने के बाद उन्हें माफ भी कर दिया. हालाँकि, न्यायाधीश को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद दर्ज किया गया एक ऐसा ही मामला सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है.

जैसे ही आज सुनवाई फिर से शुरू हुई, पीटीआई ने इमरान के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की. जैसे ही आज सुनवाई फिर से शुरू हुई, पीटीआई ने इमरान के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की. हालांकि, न्यायाधीश रहीम ने चेतावनी जारी की कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री आज अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है.

सुनवाई में कुछ समय के अंतराल के बाद, इमरान के वकील नईम पंजोथा ने मामले में अपने मुवक्किल को बरी करने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि बरी किए जाने की याचिका में आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी.

यह भी पढ़ें: Imran Khan on his Arrest: इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की अटकलों पर अगली कार्ययोजना के दिए संकेत

Last Updated : Mar 13, 2023, 4:47 PM IST
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